सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने को लेकर दोबारा डीएमआरसी (DMRC) ने बताया है। कि शराब पीने वाले को अक्सर यह चिंता रहती है। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में बोतल लेकर जा सकते हैं या नहीं? पहले भी मेट्रो ने स्थिति स्पष्ट की थी लेकिन दिवाली के ठीक बाद गोविंद कुमार झा (Govind Kumar Jha) ने सोशल मीडिया पर डीएमआरसी को टैग करते हुए सवाल किया था कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय यात्री कितनी बोतल एल्कोहल (Bottle Alcohol) लेकर सफर कर सकते हैं। डीएमआरसी ने फिर से बताया है कि दिल्ली मेट्रो के भीतर व्हिस्की की 2 बोतल ले जाने की अनुमति है।
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जानिए कितनी बोतल लेकर चलने की अनुमति है।
आपको बता दें कि डीएमआरसी (DMRC) ने जवाब दिया है कि दिल्ली मेट्रो के भीतर 2 सील बंद एल्कोहल (Alcohol) की बोतल ले जाने की अनुमति है। कुछ दिन पहले दिवाली के त्योहार (Diwali festival) के समय दिल्ली में शुक्रवार से रविवार तक लोगों ने करीब 121 करोड़ रुपये की 64 लाख शराब की बोतलें खरीदी थी। दिवाली से एक हफ्ते पहले करीब 1 करोड़ से ज्यादा शराब की बोतलों की बिक्री से सरकार को 234.15 करोड़ रुपये की कमाई हुई।
गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो की ओर से कहा गया है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (Airport Express Line) के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति है। सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने पहले के आदेश की समीक्षा की है। पहले के एक आदेश के तहत एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बता दें कि डीएमआरसी के फैसले में कहा गया था कि दिल्ली मेट्रो के सभी रूटों पर दो बोतल ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन मेट्रो में शराब पीकर बवाल करने या झगड़ा करने पर सीआरपीएफ को यात्री को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकालने का अधिकार है। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले यात्री पर सीआरपीएफ या मेट्रो कर्मचारी की ओर से 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।