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Haryana सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी

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Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। ऑटोमोटिव उद्योग में गैर-नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करने पर बढ़ते जोर को ध्यान में रखते हुए, नई नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र की चक्रीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।
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यह नीति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को व्यवस्थित रूप से हटाना है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा।

नीति की मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना और नीति अवधि के दौरान 85% की पुनर्चक्रणीयता स्तर प्राप्त करना शामिल है। यह हरियाणा को रीसाइक्लिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए इको-पार्क/रीसाइक्लिंग पार्क विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, और पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग ऑटो क्लस्टर विकास और प्रबंधन प्रणाली (सीडीईएमएस) की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

नीति में कारोबार की लागत कम करने और वाहन स्क्रैपेज रीसाइक्लिंग सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इन सुविधाओं को औद्योगिक इकाइयों का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेश पूंजी सब्सिडी और अन्य सहायक उपायों पर प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।

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इसके अलावा, रीसाइक्लिंग क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए, नीति कौशल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ये केंद्र हरियाणा के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी।