Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी
Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ (एमएमएसएवाई) की नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) द्वारा सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है।
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संशोधित नीति के तहत, जिन लाभार्थियों को 1 मरला (30 वर्ग गज) के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए विस्तारित समय सीमा मिलेगी। संशोधन के बाद अब 10,000 रुपये की दूसरी किस्त अलॉटमेंट लैटर जारी होने के दो महीने के भीतर भुगतान की जा सकेगी, जबकि शेष 80,000 रुपये की राशि का भुगतान आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तिथि से तीन वर्षों में मासिक किस्तों में किया जा सकता है। पूर्व में आवेदकों को एक माह में ही 10,000 रुपये की क़िस्त देनी पड़ती थी और बाकी की राशि 6 माह में 6 किस्तों में देनी होती थी।
इसके अलावा, इस नीति में अब लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में रिफंड और आवंटन के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये गए हैं। लाभार्थी कब्जे से पहले बिना किसी पेनल्टी के मूल राशि की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) प्रस्तुत करने पर आवंटन उनके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है।
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यह ध्यान देने योग्य बात है कि विभाग ने मात्र एक लाख रुपये की कीमत में 15,250 लाभार्थियों को 1-1 मरला के प्लॉट आवंटित भी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने घुमंतू जाति, विधवा, अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को 14 स्थानों अर्थात चरखी-दादरी, फतेहाबाद, झज्जर, करनाल, पंचकूला, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, जुलाना, सफीदों, यमुनानगर में पात्र व्यक्तियों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आवंटित कर दिए हैं।
कैबिनेट में किया गया संशोधन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के लाभार्थियों को अधिक वित्तीय लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है , जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।