Greater Noida में ब्लाउज-सूट की फिटिंग लड़ाई में आया फैसला
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक महिला ने अपने भतीजे की शादी में पहनने के लिए ब्लाउज और सूट सिलने के लिए बुटीक सेंटर (Boutique Center) पर दिया था लेकिन बुटीक सेंटर के संचालक द्वारा ड्रेस का डिजाइन (Dress Design) सही नहीं सिला गया। इसको लेकर महिला ने बुटीक संचालक से इसकी शिकायत भी की, लेकिन बुटीक संचालन ने इसे अनदेखा कर कोई जवाब नहीं दिया। और फिर महिला को दूसरी ड्रेस पहनकर भतीजे की शादी में शामलि होना पड़ा। पीड़ित महिला पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर हैं।
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इस घटना को लेकर महिला ने शादी से वापस आकर बुटीक संचालक (Boutique Operator) के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। जिमें उपभोक्ता आयोग ने 11 महीने बाद अब महिला के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। आयोग द्वारा बुटीक संचालक को याचिकाकर्ता महिला को 10 हजार रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ लौट के आदेश दिए हैं।
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आपको बता दें कि नोएडा की रहने वाली एक इंटीरियर डिजाइनर दीपिका दुबे ने नोएडा सेक्टर-121 में फरहान फैंसी बुटीक पर साल 2023 के अगस्त महीने में अपने भतीजे की शादी में जाने के लिए तीन ब्लाउज और एक सूट सिलाई के लिए दिए थे। इन सब के लिए महिला ने बुटीक संचालक को 5 हजार का भुगतान किया था। महिला का कहना है कि जब बुटीक संचालक द्वारा उनकी ड्रेस सिलकर वापस दिए तो तो उन्हें ठीक कपड़े नहीं मिले।
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इसको लेकर महिला ने आरोप लगाया था कि सूट की सिलाई गलत और ब्लाउज की फिटिंग ठीक नहीं है। इसके साथ ही ब्लाउज के गले का डिजाइन भी गलत बनाया गया है। बुटीक संचालक से जब महिला ने इस बात की शिकायत की तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद महिला दूसरी ड्रेस पहन कर शादी समारोह में गईं। इसके बाद महिला ने बुटीक संचालक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर दिया। अब आयोग ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बुटीक संचालक को 10 हजार रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 3 हजार रुपये मानसिक पीड़ा के लिए भी देने होंगे।