उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अच्छी पहल की है। देश के दूसरे राज्यों की तरह सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन देने का फैसला लिया है। पत्रकारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए उ.प्र. के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अधिकारियों से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पत्रकारों का विवरण मांगा है।
आवेदन के मुताबिक आवेदक अपना भरा हुआ आवेदन पत्र, आधार कार्ड की फोटोकापी, अन्य किसी पेंशन से लाभान्वित न होने सबंधी 100 रुपए के स्टांप पेपर पर घोषणा पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय व आयु प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बंधित समाचार पत्र के परिचय पत्र एवं आवेदक का बैंक खाता संख्या/पैन नंबर/आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या का विवरण पुष्टि के लिए कैंसिल चेक/पैन कार्ड की छाया प्रति अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र यथाशीघ्र जिला सूचना कार्यालय गौतमबुद्धनगर कक्ष संख्या 201ए, प्रथम तल कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में अवश्य जमा कर दें, ताकि विवरण निदेशालय को समय भेजा जा सकें।
उक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे सम्मानित पत्रकार बंधु आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक निरंतर राज्य अथवा जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त रहे हैं अथवा 10 वर्ष तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे हों।
बता दें कि प्रदेश के पत्रकार लंबे समय से सरकार से पेंशन की मांग कर रहे थे। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले से पत्रकारों में खुशी की लहर है।
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