सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
Delhi News: दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ हो गया है। अब दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर आपको ओला-उबर दौड़ती हुई दिखेंगी। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मोटर वाहन एग्रीगेटर (Motor Vehicle Aggregator) व डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 को मंजूरी दे दी है।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करने के लिए tau.id/2iy6f लिंक पर क्लिक करें
ये भी पढ़ेः Delhi-NCR को महंगाई का झटका..CNG के दाम बढ़ गए
ये भी पढ़ेः Delhi:एक महीने तक दिल्ली के इन रूट पर रहेगा जाम..एडवाइज़री पढ़ें
आपको बता दें कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मोटर वाहन एग्रीगेटर व डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना (Delivery Service Provider Scheme) 2023 को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगा। नीति के तहत ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों ओला-उबर को परिचालन के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा डिलीवरी सेवा से जुड़ी जोमैटो, स्विगी, अमेजन जैसी कंपनियों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
इन कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) ने बीते माह 18 अक्टूबर को एग्रीगेटर योजना को मंजूरी देकर एलजी के पास भेजा था। एलजी ने इसे हरी झंडी दे दी है। अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के अंदर ही ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी जैसी ऐप आधारित टैक्सी व डिलीवरी सेवा प्रदाता कंपनियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जिनके बेड़े में 25 या अधिक मोटर वाहन (दो, तीन और चार पहिया, बसों को छोड़कर) शामिल होंगे। उन्हें लाइसेंस लेना होगा।
जीपीएस और पैनिक बटन की होगी सुविधा
दिल्ली में बाइक टैक्सी (Bike Taxi) चलाने की मंजूरी दी गई। लेकिन वह सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी होगी। इसके अलावा रेंट ए बाइक जैसी योजना का प्रावधान भी किया गया है। वहीं गोवा व हरिद्वार (Goa and Haridwar) जैसे शहरों में पहले से चलती हैं। इस योजना के तहत लाइसेंस लेने के बाद सभी वाहनों में सुरक्षा के मद्देनजर जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। यात्री टैक्सी के अंदर पैनिक बटन की सुविधा भी देनी होगी।
यात्रियों की सुरक्षा की प्राथमिकता रहेगी
ऐप आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। 24 घंटे 7 दिन वाला कंट्रोल रूम (Control Room) होगा। हर शिकायत का निपटारा करना होगा। टैक्सी के जीपीएस लोकेशन को परिवहन विभाग के साथ शेयर करना होगा।
पॉल्यूशन से जंग में मील का पत्थर
दिल्ली सरकार का कहना है कि मोटर वाहन एग्रीगेटर व डिलिवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 वायु पॉल्यूशन के खिलाफ दिल्ली की जंग में मील का पत्थर (Milestone) साबित होगी। एग्रीगेटर्स नीति में डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई कॉमर्स संस्थाओं के वाणिज्यिक वाहन बेड़े को समयबद्ध तरीके से शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) में बदलना अनिवार्य किया है। इस योजना के तहत दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स को अपना पूरा बेड़ा 2030 तक इलेक्ट्रिक करना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ लाइसेंस लेने वालों को कोई शुल्क नहीं लगेगा।