Home Loan लेने वालों के लिए ख़ुशख़बरी..ब्याज़ पर इतने लाख की छूट

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Home Loan: आप भी अगर अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए होम लोन (Home Loan) लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपको खुश कर देने वाली है। आपको बता दें कि हाल ही में आए एक अपडेट के अनुसार सरकार ब्याज पर पांच लाख रुपये छूट दे सकती है।

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Pic Social Media

देश के आम बजट की तैयारियां जोरों पर हैं, मोदी सरकार (Modi Government) के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के बाद जल्द ही लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) होने हैं। बजट को लेकर हर बार ही तरह इस बार भी हमारी आपकी बहुत उम्मीदें हैं बजट को लेकर। चुनाव है तो सरकार लुभाने के लिए नई स्कीम, टैक्स छूट जैसा फायदा दे भी सकती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट सेक्टर भी ऊंची उड़ान भरने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ देख रहा है। होम लोन पर टैक्स छूट की मांग की जा रही है। इससे आम पब्लिक यानि टैक्सपेयर्स के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़े फायदे होने की उम्मीद है।

होम लोन रीपेमेंट पर मिले 5 लाख रुपए तक टैक्स छूट-

कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) की मांग है कि सरकार होम लोन में टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाए। होम लोन के ब्याज रीपेमेंट में अभी छूट की लिमिट को 2 लाख रखा गया है। मांग उठ रही है कि इस बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। क्रेडाई का मानना है कि ब्याज दरें काफी ऊंची हैं। साल 2024 की दूसरी तिमाही तक रेपो रेट में भी कटौती के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसका सीधा असर होम लोन की EMI पर पड़ता है। घर खरीदारों को हर महीने ज्यादा EMI चुकानी पड़ रही है। ऐसे में उन्हें टैक्स छूट देकर फायदा दिया जा सकता है।

इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट-

होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) के पेमेंट पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती दी जा सकती है। इसमें स्टैम्प-ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी शामिल है, लेकिन इन पर कटौती साल में एक बार ही ली जा सकती है, जिस साल इनका भुगतान किया गया है।
नोट: अगर आप घर खरीदने के 5 साल के अंदर उसे बेच देते हैं, तो उसके लिए अब तक मिली टैक्स कटौती को धारा 80C के तहत आपकी उस वर्ष की इनकम में जोड़ दिया जाएगा, जब आपने घर बेचा हो।

इनकम टैक्स की इस धारा से होम लोन पर टैक्स में छूट

होम लोन के ब्याज का पेमेंट करने पर टैक्स में 2 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। जिस घर के लिए लोन लिया गया है, चाहे आप उसमें रह रहे हों या वो खाली हो। लेकिन अगर आप उसे किराये पर दिए होंतो टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलता है।

रियल एस्टेट में आएगी तेजी

होम लोन के टैक्स पर छूट देने से मध्यम आय वर्ग के घर मालिकों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त इनकम होगी और अन्य लोग भी घर खरीदने का सोच सकेंगे। क्रेडाई चेयरमैन मनोज गौड़ का कहना है कि सेक्टर में तेजी के लिए जरूरी है कि डिमांड आए, और डिमांड तभी बढ़ेगी जब टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट में कुछ फायदा दिया जाए। रेपो रेट में आई तेजी से होम लोन की ब्याज दरों में भी लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। अगर ये स्थिर रहती हैं तो भी हाउसिंग डिमांड में तेजी नहीं आएगी। इसको देखते हुए सरकार को टैक्सपेयर्स को ही छूट देनी होगी।

जानिए कैसे मिलती है होम लोन पर टैक्स छूट

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 में होम लोन के भुगतान पर टैक्स में राहत मिलती है। आपको बता दें कि EMI में दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा इंटरेस्ट का और दूसरा प्रिंसिपल का। ब्याज वाले हिस्से पर एक वित्त वर्ष में सेक्शन 24(b) के तहत 2 लाख रुपए की टैक्स छूट दी जा सकती है। मूलधन यानि प्रिंसिपल वाले हिस्से पर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन का फायदा मिलता है, जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है।