Rent Agreement

UP में Rent Agreement से मुक्ति! किरायेदार-मकान मालिक ख़बर ज़रूर पढ़ें

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Rent Agreement: यूपी के किराएदार और मकान मालिकों के लिए अच्छी खबर

Rent Agreement: उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि अब यूपी (UP) के लोगों को रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। किराये के मकान में रहने वाले लोगों को रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किरायेदार और मकान मालिक दोनों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Sarkar) रेंट एग्रीमेंट सस्ता और आसान करने की तैयारी में है। यूपी स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग (UP Stamp and Registration Department) रेंट एग्रीमेंट प्रक्रिया को ऑनलाइन (Online) करने की योजना बना रहा है। विभाग इसके लिए एक वेबसाइट तैयार करा रहा है जिसमें रेंट एग्रीमेंट का एक प्रोफॉर्मा शामिल होगा जिससे किराएदार और मकान मालिक इसे भर सकेंगे।

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अगले महीने से शुरू हो सकती है प्रक्रिया

रेंट एग्रीमेंट (Rent Agreement) के लिए किराएदार और मकान मालिक को इस प्रोफॉर्मा में सभी जानकारी भरनी होगी। साथ ही आवश्यक सबूतों को भी अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद रेंट एग्रीमेंट भी ऑनलाइन पंजीकृत हो जाएगा। इसके लिए पेमेंट भी ऑनलाइन किया जाएगा। स्टांप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग (UP Stamp and Registration Department) के अधिकारी ने कहा कि अगले महीने से ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी।

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प्रदेश के इन शहरों में होगा लागू

अधिकारियों ने जानकारी दी कि यूपी के बड़े शहरों जैसे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ में पहले इस व्यवस्था को पायलट रन के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश में यही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

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रेंट एग्रीमेंट फीस भी हो सकती है कम

इसके साथ ही यूपी सरकार रेंट एग्रीमेंट फीस में भी दो फीसदी की कमी करने की तैयारी में है। यह फीस किराए के 1 से 1.5 फीसदी तक घटाई जा सकती है। रेंट एग्रीमेंट पर अभी भी 2 प्रतिशत की फीस लगती है। विभागीय अधिकारी ने कहा कि इसका प्रस्ताव हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री ने रेंट एग्रीमेंट की फीस को कम करने का आदेश दिया था। इसी तरह विभाग अपनी लागत कम करेगा।

अभी लगता है काफी समय

वर्तमान समय में किराएदार या मकान मालिक को 100 रुपये का स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। जिसके बाद अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में किराएदार और मकान मालिक को बढ़ी रकम देनी पड़ती है जिसमें समय भी बर्बाद होता हैं। लेकिन एक बार ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन सभी कठिनाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।