FasTag की इस छोटी सी गलती से दो बार कट सकता है टोल…पढ़िए पूरी खबर
FasTag: अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि हाईवे पर टोल टैक्स जमा करने के लिए फ़ास्टैग का उपयोग किया जाता है। इसी फ़ास्टैग को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडियन (NHAI) ने नए नियम लागू कर दिए हैं। हाईवे (Highway) पर सफर करने वाले चालकों के लिए यह बहुत जरूरी खबर है। हाईवे पर फास्ट टैग का उपयोग करने वाले को इन नए नियम के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए जानते हैं कौन से हैं इन नियमों को विस्तार से…
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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के नए नियम जान लीजिए
नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना पड़ता है। यह टोल टैक्स गाड़ी पर लगे फास्ट टैग से स्कैन होता है। गाड़ियों की विंडशील्ड (Windshield) पर फास्ट टैग लगा होता है, जिसे स्कैन करके टोल टैक्स कट जाता है। फास्टैग को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी पर लगा फास्ट टैग काम नहीं कर रहा है या सही नहीं है तो आपको टोल प्लाजा पर दो बार टोल भरना होगा। इस नियम को लागू करने का प्रमुख कारण यह है कि विंडशील्ड पर फास्टैग चिपकाने से स्कैनिंग में समस्या होती है। फास्टैग (Fastag) सही न लगने के कारण बहुत बार टोल प्लाजा पर लंबा जाम भी लग जाता है और दूसरी गाड़ियों को इंतजार करना पड़ता है।
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वाहन हो जाएगा ब्लैक लिस्टिंग
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के अनुसार अगर गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं लगाया गया तो टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह लेनदेन नहीं कर पाएगी। ऐसी गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ब्लैक लिस्ट होने पर गाड़ियों को टोल प्लाजा से आने जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में आपको मैन्युअल टोल पेमेंट करनी होगी जिसमें व्यक्ति का समय और पैसा दोनों खर्च होगा।
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आपको बता दें कि एनएचएआई का एक और नियम है कि फास्टैग को गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं यानी आपके पास फास्टैग तो है पर वो विंडशील्ड पर नहीं लगा है, तो भी आपको डबल टोल देना पड़ेगा। इसलिए ये गलती आप न करें।
कर लें ये काम, नहीं देना होगा डबल टोल टैक्स
अगर आप यह चाहते हैं कि फास्टैग (Fastag) न होने पर या इसके न चलने पर आपको टोल प्लाजा पर डबल टोल न भरना पड़े तो इसके लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं। दरअसल, आप प्रीपेड एंड टच गो कार्ड खरीद सकते हैं। इससे आपको दो बार टोल नहीं भरना पड़ेगा।