Noida News: ग्रेटर नोएडा में भूजल का दोहन करने वालों के खिलाफ डीएम मनीष वर्मा (Manish Verma) ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम ने 3 हाउसिंग सोसाइटी (Housing Society) समेत 4 फर्मों को भूजल दोहन करने पर 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि मेफेयर रेजिडेंसी पर जुर्माने की लागत को 10 लाख कर दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डर ने रकम जमा नहीं की। आरसी जारी होने के बाद भी बोरवेल से पानी निकालने का चालू मिला। इसके चलते केस दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने भूजल दोहन (Groundwater Exploitation) करने पर 3 ग्रुप हाउसिंग सोसायटी समेत 4 फर्मों पर 23 लाख रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए। इसके अलावा टेक जोन-4 स्थित मेफेयर रेजीडेंसी पर केस दर्ज कराने के लिए कहा। मेफेयर रेजीडेंसी को पूर्व में आरसी भी जारी की जा चुकी है।
बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश
टेक जोन 4 में स्थित मेफेयर रेजीडेंसी (Mayfair Residency) पर जुर्माने की लागत को 10 लाख कर दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डर ने जुर्माना की राशि जमा नहीं की थी। आरसी जारी होने के बाद भी बोरवेल से पानी निकालने का चालू रखा। इसलिए बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया है।
4 अवैध वाटर प्लांट भी लगेगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के भूगर्भ विभाग (Geology Department) की टीम को डीएम ने सेक्टर 143 सिक्का कामना ग्रीन सोसायटी पर 5 लाख सेक्टर 75 के फ्यूटेक और गार्डन गैलेरिया हाउसिंग सोसायटी पर भी 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि टीम के निरीक्षण में शहर में 4 अवैध वाटर प्लांट भी चलते मिले हैं। इन पर 2-2 लाख रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
बकाया न चुकाने पर 21 वाहन जब्त
जिले में परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने रोड टैक्स (Road Tax) बकाया न चुकाने और फिटनेस जांच न होने पर 21 वाहनों को जब्त कर लिया। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे (Dr. Udit Narayan Pandey) ने बताया कि जब्त वाहनों में अधिकतर टैक्सी हैं। जांच के दौरान पकड़ी गई टैक्सी की फिटनेस जांच नहीं थी।