दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाने वाले ख़बर जरूर पढ़ें

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उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Delhi NCR News:
दिल्ली एनसीआर में अगर आप भी गाड़ी लेकर चलते हैं तो यह ख़बर खास आपके ही लिए है। दिल्ली व एनसीआर में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए एनजीटी ने केंद्र सरकार को अपंजीकृत, नियमों को पूरा नहीं कर रहे वाहनों को पेट्रोल, डीजल नहीं देने का सुझाव दिया है। एनजीटी (NGT) का कहना है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रैप (GRAPE) के नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

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दिल्ली व एनसीआर (Delhi NCR) में बढ़े हुए प्रदूषण पर मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने अपने आदेश में यह बात कही है। आठ नवंबर के आदेश में कहा है कि लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए ग्रैप को लागू कर एक्यूआई को स्वीकार्य दायरे में लाना आवश्यक है। एनजीटी ने सीपीसीबी से अभी तक अलग-अलग तकनीकी संस्थान जैसे नीरी, एमआरआईआईआरएस, ईपीआरआई द्वारा सुझाए गए वायु एयर प्यूरीफायर, निगेटिव आयन जनरेटर, परियंत्र बस रूफटॉप फिल्ट्रेशन सिस्टम, स्मॉग टॉवर के उपयोग और परिणामों पर भी रिपोर्ट देने को कहा है। अब इस मामले में एनजीटी 20 नवंबर को सुनवाई करेगा।
एनजीटी ने दिए ये भी सुझाव
ग्रैप-4 में केवल आवश्यक निर्माणों को ही अनुमति दी जाए, अन्य को आगे के लिए स्थगित किया जाए।
ग्रैप लागू करने में जिम्मेदार संस्थाएं भी गंभीरता दिखाएं, नियमों को लागू कराने में जिम्मेदारों की खामियां भी सामने आई हैं।

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