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Delhi: पुरानी गाड़ियों में तेल भरवाने वाले पहले ये खबर पढ़ लीजिए

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Delhi में पुरानी गाड़ियों में तेल भरवाने जाने से पहले यह खबर जरूर पढ़िए

Delhi News: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास पुरानी गाड़ी (Old Car) है तो यह खबर खास आपके ही लिए है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर बड़ा आदेश दे दिया है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आदेश के अनुसार दिल्ली में पुराने वाह को पेट्रोल (Petrol) नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government) के अधिकारियों के अनुसार ऐसे वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने का काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है। अप्रैल में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली (Delhi) के अधिकारियों को 1 जुलाई से सभी एंड-ऑफ-लाइफ (EoL) वाहनों, 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों (Petrol Vehicles) को ईंधन देने से इनकार करने का आदेश दिया था।

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आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को 30 जून तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाने अनिवार्य होंगे। ये सिस्टम 10 साल (Diesel) या 15 साल (Petrol ) से पुराने वाहनों का पता लगाएंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि दिल्ली के सभी ईंधन स्टेशनों पर लगे ANPR कैमरों या किसी अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से पहचाने गए उल्लंघन करने वाले वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम,1989 के तहत अन्य कानूनी कार्रवाई के साथ ही, ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि एनसीआर (NCR) से बाहर ईओएल वाहनों को ले जाने के लिए परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा या ऐसे वाहनों को किसी भी आरवीएसएफ (पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा) पर स्क्रैप (Scrap) कराना होगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक एएनपीआर कैमरे लगाने का काम करीब पूरा लिया गया है। उन्होंने बताया कि मात्र 10-15 पंप बचे हैं जहां कैमरे लगाने हैं। हम सभी पेट्रोल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर कैमरे लगा रहे हैं। दिल्ली में लगभग 400 पेट्रोल पंप और लगभग 160 सीएनजी पंप हैं।

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दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि के अनुसार सरकार एएनपीआर कैमरे लगा रही है लेकिन कुछ लॉजिस्टिकल मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि कैमरे लगाए गए हैं और एक स्पीकर मशीन है जो पुराने वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ती है। लेकिन जब तक नंबर पढ़ा जाता है, वाहन को पहले ही ईंधन दे दिया गया होता है। उन्होंने आगे कहा कि हम इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह परिवहन विभाग के साथ एक मीटिंग करेंगे।
आपको बता दें कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2014 के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के एक आदेश में 15 साल से पुराने वाहनों को सार्वजनिक क्षेत्रों में पार्क करने से भी मना किया गया है।