साकेत कोर्ट का निर्देश..दर्ज करो सुपरटेक के खिलाफ़ केस

दिल्ली NCR
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बिल्डर सुपरटेक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक फ्लैट खरीदार के धोखाधड़ी संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुपरटेक के खिलाफ़ दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव दहिया ने पुलिस को 21 मार्च को जांच स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

क्या है मामला ?

शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक उनके मुवक्किल ने 13 अक्टूबर, 2015 को सुपरटेक के प्रोजेक्ट ‘द रोमानो’ में एक फ्लैट बुक किया था। जिसके एवज में उन्होंने बुकिंग के समय 8,95,541 रुपये का भुगतान भी किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि फ्लैट का पजेशन 2017 में तय था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी फ्लैट का कोई अता-पता नहीं है। और ना ही कथित कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया जा रहा है, जैसा कि एग्रीमेंट में दर्ज था।  

अदालत का सख्त ऐक्शन

अदालत ने कहा कि मामले के रिकॉर्ड और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयानों से पता चलता है, फ्लैट खरीदार के साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। ऐसे में अदालत ने निर्देश दिया, “उचित जांच के लिए कालकाजी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी (एसएचओ) को संबंधित धाराओं के तहत अपराध करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार मामले की जांच करने का निर्देश दिया जाता है।”