भष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मशहूर पंजाब सरकार के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान(CM Mann) ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने राज्य के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि जमीन रजिस्ट्री में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसके पहले अक्टूबर महीने के जारी आदेश में पंजाब की मान सरकार ने पंजाब में प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी थी। राज्य में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम-2024 को राज्यपाल ने पहले ही मंजूरी दे दी गई है. सीएम मान के मुताबिक संशोधन का मकसद छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना साथ ही अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य आम जनता को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री में आ रही समस्याओं को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाना है. इसमें अपराधियों को सजा और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है. यह एक ऐतिहासिक फैसला है. इसका उद्देश्य आम आदमी के कल्याण को सुनिश्चित करना है.
रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत नहीं
संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जिसके पास 31 जुलाई 2024 तक अवैध कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज है, उसको जमीन की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी.
