UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) नये साल से पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती (Police Constable Recruitment) में को CM योगी ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने का फैसला यूपी सरकार ने किया है। यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में आयु सीमा की में छूट देने की मांग उठ रही थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को आयु सीमा में छूट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। क्योंकि अब योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने सभी वर्गों के अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट दे दी है। वहीं, अब जनरल और EWS वर्गों के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। अभी इसके लिए उम्र सीमा 22 साल थी जो 25 साल हो जाएगी। इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि युवाओं के हितों एवम उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी की गई प्रक्रिया में सभी वर्गों के कैंडिडेट के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 27 दिसंबर से uppbnp.gov.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के युवा मांग कर रहे थे कि उन्हें आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। इस पर फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती के लिए आयु सीमा तीन वर्ष बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा -‘युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।’
स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था (Special DG Law and Order) प्रशांत कुमार ने बताया कि चूंकि कोरोना काल में लाखों युवाओं ने तैयारियां की थीं। उस वक्त भर्ती प्रक्रिया बंद थी लिहाजा ऐसे युवाओं को मौका देने के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय बलों में हुई भर्ती में भी आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है।
दरअसल, प्रदेश के युवा सोशल मीडिया से लेकर सभी मोर्चों पर लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें दो या तीन साल आयु सीमा में छूट दी जाए। इस संबंध में बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सिपाही (कांस्टेबल) के 60244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया 23 दिसंबर को शुरू की थी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर से आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। बोर्ड ने शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 तय की है। ऑनलाइन आवेदन बोर्ड की वेबसाइट (https://uppbpb.gov.in) पर की जानी है।
सीएम योगी के सलाहकार पूर्व अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने के निर्देश दिये हैं।
यह थी अभी तक शर्त
आयु संबंधी योग्यता – 18 वर्ष से 22 वर्ष।
एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में 5-5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो।
यानी ऐसी महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद न हुआ हो।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण
यूपी के मूल निवासी अभ्यर्थी ही ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 का होना चाहिए। वह व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण का लाभ पा सकता है जिसके परिवार की समस्त स्त्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि) से एक वर्ष की आय 8 लाख से कम हो ।
अगर कोई अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाना चाहता है तो वह पहले सर्टिफिकेट बनवा लें।
अगर परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में या एक से अधिक तारीखों पर आयोजित होती है तो मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा।
बराबर अंक आए तो क्या होगा
दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान आने पर ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट या डोएक ओ लेवल या प्रादेशिक सेना में दो साल का अनुभव होगा। अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर मेरिट में उन्हें ऊपर रखा जाएगा जिनकी आयु अधिक होगी।