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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में निकाय-पंचायत चुनाव की पूरी डिटेल पढ़िए

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Chhattisgarh में निकाय-पंचायत चुनाव की तारीख आई सामने

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नगरीय निकाय (Municipal Corporation) और पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश में आचार संहिता 20 जनवरी से लागू हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में 11 फरवरी, तो वहीं पंचायत चुनाव तीन चरणों में 17 फरवरी शुरू होंगे।

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1 चरण में होगा नगरीय निकाय चुनाव

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में नगरीय निकाय चुनाव (Municipal Elections) के लिए नामांकन प्रक्रिया 22 जनवरी से प्रारंभ होगी। नाम वापसी की आखिरी डेट 31 जनवरी है। मतदान 11 फरवरी को होगा, और मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी।

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जानिए कब होगा पंचायत चुनाव

बात करें पंचायत चुनाव की तो यह चुनाव तीन चरण में होगा। इसके लिए नामांकन 27 जनवरी से शुरू किया जाएगा। मतदान 17 फरवरी, 20 फरवरी, और 23 फरवरी को होगा।
नई रायपुर स्थित कार्यालय में दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं, और आचार संहिता 20 जनवरी तक लागू हो गई है। चुनाव के कारण बोर्ड और प्री-बोर्ड परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डीजीपी, और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों के कलेक्टर और एसपी की तैयारियों की समीक्षा की थी। आयोग ने सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 20 जनवरी 2025 से रायपुर नगरीय निकाय/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 में धारा 163 लागू कर दी है। धारा 163 लागू होने से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुफ्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।