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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई..16 फ्लैट्स के लाइसेंस रद्द किए

पंजाब
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कई आवंटियों ने नियमित रूप से 800 रुपए का मासिक लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाया

Chandigarh: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई की है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (Chandigarh Housing Board) ने 16 फ्लैट्स के लाइसेंस रद्द (License Cancelled) किए हैं। बता दें कि छोटे फ्लैट योजना के अनुसार लगभग 18,138 फ्लैट आवंटित किए हैं, जिसमें किफायती किराया आवास परिसर योजना (Housing Complex Plan) के अनुसार 2000 फ्लैट शामिल हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि इन फ्लैट (Flat) को आवंटियों और उनके परिवारों के कब्जे के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क (Monthly License Fee) के आधार पर आवंटित किया गया है। फ्लैट को बेचा, उप-किराए पर नहीं दिया जा सकता। न ही स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और न ही किसी को सौंपा जा सकता।

मासिक लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाया

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (Chandigarh Housing Board) का मानना है कि कई आवंटियों ने नियमित रूप से 800 रुपए का मासिक लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाया। कई कारण बताओ नोटिस सह मांग नोटिस के बावजूद इन लाइसेंसधारियों ने अनुपालन नहीं किया है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस, रेडियो घोषणाओं, मुनादी और अन्य तरीकों से इन लाइसेंसधारियों को प्रेरित करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। समय-समय पर व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश भी की जाती है।

इन डिफॉल्टरों पर 64 करोड़ रुपए बकाया हैं। बकाया राशि वाले आवंटियों की सूची चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। लाइसेंसधारक www.chbonline.in पर दिए गए ऑनलाइन भुगतान लिंक के माध्यम से या किसी भी संपर्क केंद्र या एचडीएफसी बैंक शाखा में आसानी से अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं।

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दूसरे डिफाल्टरों को भी चेतावनी

चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के क्लॉज 16(ए) (iii) के अनुसार इस महीने लगभग 16 छोटे फ्लैट रद्द किए गए हैं। इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंस धारक निर्दिष्ट अवधि के लिए मांग की सूचना के बावजूद लाइसेंस शुल्क जमा करने में विफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी के पास छोटे फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने का अधिकार है।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (Chandigarh Housing Board) सभी डिफॉल्टरों को सलाह देता है कि वे अपना बकाया तुरंत चुका दें। ऐसा न करने पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिफॉल्टरों के छोटे फ्लैटों का आवंटन रद्द करने के लिए बाध्य होगा।