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Chandigarh: Driving Licence से जुड़ी बड़ी खबर…जानिए लीजिए क्या है आदेश…

पंजाब
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Chandigarh में Driving Licence से जुड़ी बड़ी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

Chandigarh News: चंडीगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) से जुड़ी बड़ी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। संयुक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पंजाब ने सभी रजिस्ट्रेशन प्राधिकारियों (Registering Authorities) और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (Registration Certificate) से संबंधित निःशुल्क सेवाएं होने के बावजूद आवेदक (Applicant) को कार्यालय में न बुलाया जाए। पढ़िए पूरी खबर…
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संयुक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (United States Transport Commissioner) ने कहा कि यदि कोई कर अधिकारी आवेदक को कार्यालय में बुलाता है तो उसके खिलाफ उचित विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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घर से ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हैं आवेदन

उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी। यह निर्देश ऐसे समय में जारी किया गया है जब राज्य सरकार Faceless सेवाओं को बढ़ा रही है। इसके अनुसार आवेदक अपने घर से ही ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।