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Car: दिवाली पर गाड़ी ख़रीदने वाले..ये ज़रूरी ख़बर पढ़ लीजिए

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दीवाली पर Car खरीदने वालों को बड़ी राहत, मिलेगी इतनी छूट

Delhi News: दीपावली का पर्व आने वाला है। अगर आप भी इस दीपावली पर नई गाड़ी (Car) खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली में नए वाहन खरीदने वालों को विशेष छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप करा कर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन टैक्स (Motor Vehicle Tax) में 20 फीसदी छूट के प्रस्ताव को उपराज्यपाल से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अधिसूचना जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
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इस योजना के अनुसार नॉन-कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहनों (निजी) की खरीद पर मोटर वाहन टैक्स में छूट दी जाएगी। प्राइवेट डीजल वाहनों की खरीद पर टैक्स में 15 फीसदी की छूट मिलेगी। व्यवसायिक प्रयोग के लिए सीएनजी (CNG) और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर टैक्स में 15 फीसदी और डीजल वाहनों की खरीद पर टैक्स में 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

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दिल्ली सरकार (Delhi Government) का कहना है कि पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद तुरंत नया वाहन खरीदने पर कोई रोक नहीं रहेगी। अगर कोई एक साल या दो साल बाद भी वाहन खरीदेगा तो स्क्रैप करवाए वाहन का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाने पर टैक्स में छूट का लाभ ले सकेगा। यह सीओडी तीन साल तक के लिए मान्य होगा। इस योजना के अधिसूचित होने से पहले वाहन को स्क्रैप कराया है तो वह भी एक साल के लिए मान्य होता है। इसके साथ ही पिछले एक साल में जिसने भी वाहन स्क्रैप कराया है, वह भी इसका लाभ ले सकेगा।

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दिल्ली में इन वाहनों पर है रोक

आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर रोक है। इस श्रेणी के लगभग 55 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार उम्र पूरी कर चुके वाहनों में से 8 लाख वाहन दिल्ली परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अब तक शहर बाहर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बताते चलें कि उम्र पूरी करने के बाद भी अगले एक साल में दूसरे राज्यों में वाहन को पंजीकृत कराने के लिए एनओसी ली जा सकती है।