Petrol-Diesel: अगर आप अपनी गाड़ी से सफर करते हैं और आप या आपका कोई दोस्त-रिश्तेदार त्रिपुरा में रहता है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) बेचने-खरीदने की लिमिट निर्धारित कर दी है। इसके तहत दो पहिया गाड़ियों को हर दिन मात्र 200 रुपये, जबकि चार पहिया गाड़ियों को 500 रुपये तक का ही पेट्रोल-डीजल मिलेगा। सरकार ने राज्य तक आने वाली मालगाड़ियों के बाधित होने से ईंधन के भंडार में आई को कमी को देखते हुए यह फैसला लिया है।
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आपको बता दें कि असम के जतिंगा (Jatinga) में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन की वजह से त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। मरम्मत होने के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई थी, लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अब भी स्थगित है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा कि राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कमी आ गई है और इसलिए ईंधन-पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है।
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दो पहिया वाहन हरदिन 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल खरीद सकेंगे। आदेश में कहा गया कि पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और ऑटो रिक्शा एवं तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी।