अगर आप भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिगरेट, पान मसाला का इस्तेमाल करते हैं तो ख़बर आपके लिए है। क्योंकि 1 अप्रैल से पान मसाला-सिगरेट के शौकीनों को झटका लगने वाला है। सरकार ने तंबाकू और पान मसाला जैसी अन्य चीजों पर GST बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जिसके तहत अब इसका असर कंपनियों के प्रोडक्शन कॉस्ट पर देखने को मिलेगा। इन कीमतों की ही भरपाई करने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की रेट्स में इजाफा करेगी।
बता दें कि सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कंपनसेश्न सेस की मैक्सिमम की सीमा तय कर दी है। जिसके तहत अब सरकार ने मैक्सिमम लिमिट को रिटेल सेल प्राइस यानि खुदरा रेट से जोड़ दिया है। अब लोकसभा मे पास हुए फाइनेंस बिल 2023 में संशोधनों की बढ़ाई कीमतें 1 अप्रैल से लागू की जाएगी।