नीलम सिंह चौहान, ख़बरीमीडिया
Supertech: अदालत ने मनी लांड्रिंग के केस में गिरफ्तार रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन राम किशोर अरोड़ा को जमानत देने से मना कर दिया है। वहीं, अरोड़ा ने ये कहते हुए डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी कि ईडी ( प्रवर्तन निदेशालय) ने उनके खिलाफ आधा – अधूरा आरोपपत्र दायर किया है।
वहीं, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्रर कुमार जांगला ने 14 अक्टूबर को अपने दिए आदेश में ये कहते हुए अरोड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दी कि ईडी ने जांच को पूरी कर ली है और उसकी ओर से दायर आरोपपत्र भी पूरी है।
न्यायधीश ने ये नोट किया कि रिकॉर्ड पर सामग्री की पर्याप्तता को देखते हुए, अदालत ने 26 सितंबर के अपने आदेश में कथित अपराध के होने का संज्ञान को पहले से ही ले लिया था। इस रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि आरोपपत्र अधूरा है।
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अदालत का ये कहना है कि आरोपी ने वैधानिक लाभ को पाने के लिए जमानत याचिका में ये कहा कि आरोपपत्र आधा अधूरा है। यदि निर्धारित समय के भीतर जांच एजेंसी की ओर से आरोपपत्र दायर नहीं किया जाता है, तो आरोपों को जमानत पाने का अधिकार होता है।