Noida News: नोएडा के सुपरटेक समेत 13 बिल्डरों को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने भेजा है। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने 13 रियल एस्टेट डेवलपर्स (Real Estate Developers) को 8,510.69 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाये को लेकर नोटिस जारी किया है। यह जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों से मिली है जिसमें बताया गया है कि इन डेवलपर्स पर जमीन आवंटन के एवज में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नोएडा प्राधिकरण का 8,510.69 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज और जुर्माना बाकी है।
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15 दिनों का मिला समय
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने एटीएस, सुपरटेक, और लॉजिक्स सहित दूसरे रियल एस्टेट डेवलपर्स को नोटिस जारी कर उनसे 15 दिनों के अन्दर उनके बकाये के पुनर्वास के लिए प्रस्ताव मांगा है। यह नोटिस गुरुवार को जारी हुई थी और ये उत्तर प्रदेश सरकार के पुराने रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स (Real Estate Projects) के विषय में जारी आदेश के अनुरूप हैं। इस आदेश में फ्लैट बायर्स की परेशानी को दूर करने के लिए डेवलपर्स को ब्याज और जुर्माने में छूट की पेशकश की गई थी।
जानिए किस बिल्डर पर है कितना बकाया
एटीएस होम्स : 640.46 करोड़ रुपये
एटीएस हाइट्स : 2,129.88 करोड़ रुपये
सुपरटेक रियलटर्स : 2,245.81 करोड़ रुपये
सुपरटेक लिमिटेड : 815.73 करोड़ रुपये
एटीएस इंफ्राटेक : 697.76 करोड़ रुपये
थ्री सी : 572.51 करोड़ रुपये
सेलेरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर : 178.65 करोड़ रुपये
एलीसिट रियलटेक : 73.28 करोड़ रुपये
एक्सप्लिसिट एस्टेट्स : 51.17 करोड़ रुपये
एबेट बिल्डकॉन : 27.67 करोड़ रुपये
लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड : 446.44 करोड़ रुपये
लॉजिक्स सिटी डेवलपर्स : 666.80 करोड़ रुपये
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2023 में हुआ था आदेश जारी
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने इन डेवलपर्स को व्यक्तिगत रूप से भेजे गए नोटिस में बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 दिसंबर 2023 को पुराने रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के विषय में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कुछ समूह आवास परियोजनाओं को शामिल किया गया था, जिसमें एनसीएलटी या कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजनाएं भी इस पैकेज से लाभान्वित हो सकती हैं, अगर वे एनसीएलटी और कोर्ट से अपने मामले वापस ले लेते हैं या समाप्त कर देते हैं।
प्राधिकरण का नोटिस
प्राधिकरण ने नोटिस में लिखा है कि उपरोक्त के मद्देनजर आपसे अनुरोध है कि विरासत में रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजना नीति के तहत आवंटित प्लॉट से संबंधित बकाया राशि के निपटान के लिए 21 दिसंबर 2023 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। नीति का लाभ उठाने के लिए इस पत्र के जारी होने से 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए।