उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Nodia News: आने वाले त्यौहारों को देखते हुए नोएडा पुलिस (Noida Police) ने जिले में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी है। नोएडा प्रशासन ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जिले में धारा 144 लगा दी है। धारा 144 (Section 144) के दौरान जिले में बिना अनुमति के कोई सभा या कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नवरात्रि (Navratri) से पहले जारी इस आदेश के अनुसार पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या कोई दूसरी धार्मिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। नोएडा पुलिस ने धारा 144 लागू करते हुए सख्त आदेश दिए हैं। नोएडा पुलिस ने कहा है कि धारा 144 का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंधित
नोएडा पुलिस के मुताबिक, विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान किसी भी तरह के जुलूस निकालने और सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर रोक रहेगा। पुलिस ने इसका पालन करने के लिए कहा है। ऐसा ना करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
कब तक लागू रहेगी धारा 144
पुलिस ने बताया कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर के दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है। इन पर्वों के अलावा भी नोएडा में सरकार द्वारा समय-समय पर अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसकी सूचना तय तारीख से थोड़ा पहले दी जाती है, जबकि नोएडा में धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस फैसले के मद्देनज़र असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि वर्तमान में अलग-अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं, भारतीय किसान संगठनों और कई तरह के प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के कारण शांति भंग हो सकती है। उन्होंने कहा की धारा 144 का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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