पंजाब विधानसभा का पांचवा सत्र, 28 और 29 नवंबर को बुलाने की मंजूरी

पंजाब राजनीति
Spread the love

Jyoti Shinde,Editor

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट (Punjab Cabinet) ने 16वीं पंजाब विधान सभा का पांचवा सत्र 28 और 29 नवंबर को बुलाने की मंजूरी दे दी। इस सम्बन्धी फ़ैसला पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन उनके दफ़्तर में सोमवार को हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग में लिया गया। सत्र की शुरुआत 28 नवंबर को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने से होगी और इस दो दिवसीय सत्र के कामकाज का फ़ैसला बिज़नस एडवाइजरी कमेटी द्वारा जल्दी किया जायेगा।
ये भी पढ़ेंः पराली जलाने के मामले में पंजाब पुलिस की कार्रवाई, 1.67 करोड़ का जुर्माना लगाया


ये भी पढ़ेंः पराली न जलाने वाले किसान विधानसभा में सम्मानित होंगे-संधवां

महाराजा भुपिन्दर सिंह पंजाब स्पोर्टस यूनिवर्सिटी, पटियाला में नौ पदों की सृजना करने और भरने की मंजूरी

कैबिनेट ने महाराजा भुपिन्दर सिंह स्पोर्टस यूनिवर्सिटी (Maharaja Bhupinder Singh Sports University), पटियाला में सीधी भर्ती के द्वारा तकनीकी काडर के नौ पदों की सृजना करने और भरने की भी मंजूरी दे दी। इन पदों में एक पद सहायक मैनेजर, प्रोग्रामर के दो पद, दो पद तकनीकी सहायक के और क्लर्क- कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के होंगे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना खेल के क्षेत्र के पाठ्यक्रमों, शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा राज्य में खेल का स्तर ऊँचा उठाने के मकसद के साथ हुई थी और इन पदों से यूनिवर्सिटी का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने और विद्यार्थियों को रोज़ाना के कामकाज में सुविधा होगी।

पंजाब केनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 पर लगी मोहर

कैबिनेट ने पंजाब (Punjab) राज्य में नहरों और ड्रेनेज के कंट्रोल और प्रबंधन के लिए पंजाब केनाल और ड्रेनेज बिल, 2023 को भी मंज़ूरी दे दी। इसका मुख्य मंतव्य किसानों और ज़मीन मालिकों को बिना किसी रूकावट के सिंचाई के मंतव्य के लिए नहरी पानी देने के लिए नहरों, ड्रेनों और कुदरती जल स्रोतों की देखभाल, मुरम्मत और समय पर सफ़ाई यकीनी बनाना है। इसके इलावा यह बिल पानी का प्रयोग करने वालों और पानी की अनावश्यक बर्बादी के विरुद्ध अन्य नियमित पाबंदियों की शिकायतों के निपटारे के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी ढांचा गठित करना यकीनी बनाऐगा।

पी. एस. एस. डब्ल्यू. बी. को बंद करने और इसके मुलाजिमों के विलय को हरी झंडी

पंजाब कैबिनेट ने पंजाब राज्य समाज कल्याण बोर्ड (पी. एस. एस. डब्ल्यू. बी.) को बंद करने और इसके हैडक्वाटर पर तैनात मुलाजिमों, पैंशनरों और पाँच आई. सी. डी. एस. ब्लॉकों सहित स्टाफ के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय को भी मंज़ूरी दे दी।

कैदियों की आगामी रिहाई केस भेजने और रद्द करने की मंजूरी

मंत्रीमंडल ने राज्य की जेल में नज़रबंद एक कैदी की उम्र कैद में छूट का केस भेजने की मंजूरी दे दी, जबकि चार अन्य ऐसे केस रद्द कर दिए गए। भारतीय संविधान की धारा 163 के अंतर्गत कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विशेष छूट/ अग्रिम रिहाई केस भारतीय संविधान की धारा 161 के अधीन विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को मंज़ूरी

पंजाब कैबिनेट ने पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व और अजायबघर विभाग, पंजाब की साल 2021-2022 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दे दी।

Read: CM Bhagwant Maan-Punjab Government-Punjab News-Latest News Punjab-Top News Punjab-Khabrimedia-Top News Delhi-Ncr