Punjab News: पंजाब में महिलाओं के लिए विशेष योजना शुरू होने जा रही है। पंजाब सरकार (Punjab Government) में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने बताया कि पंजाब में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं (Pregnant Women) और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए चालू वित्त साल के दौरान 60 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत जून महीने में महिला लाभार्थियों के खातों में लगभग 25 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित करके की जाएगी। पढ़िए पूरी खबर…
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कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना (Plan) के तहत बीते वित्तीय वर्ष में राज्य में 96044 महिला लाभार्थियों को 42 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 42,592 महिलाओं को उनकी दूसरी संतान बेटी के जन्म पर करीब 25.55 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया गया।
जन्मपूर्व लिंग चयन की प्रथा को रोकने में मिलेगी मदद
मंत्री कौर ने कहा कि सरकार 19 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं (Women) को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर दो किस्तों में 5000 रुपये (3000+2000 रुपये) और दूसरे बच्चे, बच्ची के जन्म पर 6000 रुपये देती है। यह राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए खास शर्तों की पूर्ति के अधीन दी जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आंशिक मुआवजा देने करके प्रसव से पहले और बाद में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इससे लड़कियों के जन्म के समय घटते लिंगानुपात में सुधार के मकसद को बल मिलेगा और जन्मपूर्व लिंग चयन की प्रथा को रोकने में मदद मिलेगी।
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उन्होंने यह भी कहा कि इस आर्थिक सहायता के लिए प्रदेश के सभी आंगनबाडी केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं से फार्म भरवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों/डाकघर खातों में किया जाता है, जिन्हें आधार से जोड़ा जा चुका है।
लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के दिए निर्देश
डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने विभाग के अफसरों को हिदायत की कि राज्य के पात्र लाभार्थियों के फॉर्म भरने और इन लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त लाभार्थी घर बैठे वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।