RBI: अगर आपका भी बैंक खाता है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए, आपको बता दें कि अगर अब आप किसी भी बैंक (Bank) से पैसा मुफ्त में नहीं निकाल सकेंगे। अभी तक आप फ्री में पैसे निकाल लेते थे, लेकिन अब बैंक अकाउंट (Bank Account) से पैसे निकालने पर भी चार्ज देना पड़ सकता है। पास बुक (Pass Book) से पैसे निकालने पर भी ट्रांजेक्शन लिमिट (Transaction Limit) लागू होगा । बता दें कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए पहले से ही लिमिट तय की गई है।
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भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने नकद निकासी के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम विशेष रूप से नकदी को कम करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। वहीं साल 2019 के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 194N प्रस्तुत की गई थी। यह धारा व्यक्ति या संस्थाओं पर टैक्स लागू करती है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नकद में 20 लाख रूपये से अधिक देते हैं।
यह नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो पिछले 3 साल से आयकर रिपोर्ट (ITR) फाइल नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि ITR एक वित्तीय दस्तावेज को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति या संस्था की आय और व्यय का विवरण होता है। इसके लिए उन्हें टैक्स deducted at source (TDS) चार्ज देना होगा।
जान लीजिए नए नकद निकासी नियम
बैंक से एक बार में 20 लाख रूपये से ज्यादा की नकदी निकासी के लिए ग्राहकों को आधार या पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी।
एक दिन में बैंक अकाउंट से 2 लाख रूपये से ज्यादा की धनराशि पर प्रतिशत चार्ज देना होगा।
10 लाख रूपये से ज्यादा की नकद निकासी पर एक महीने में 2% चार्ज लगाया जाएगा।
बैंकों को 75,000 रुपये से अधिक की राशि निकासी के लिए ग्राहकों से उनके पहचान प्रमाणपत्र दिखाना होगा।
नए नियमों का क्या होगा असर
नए नियमों के तहत अब ग्राहक को एक बार में 20 लाख रूपये से अधिक की धनराशि निकालने के लिए आधार या पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। एक दिन में बैंक खाते से 2 लाख रूपये से अधिक की धनराशि निकालने पर प्रतिशत शुल्क देना होगा। एक महीने में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। व्यापारी और किसान जैसे बड़े पैमाने पर नकदी का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर यह नियम अधिक प्रभावी होगा।
व्यापार के लिए नियम क्या है?
व्यवसायों को भी बैंक खातों से नकद पैसे निकालने में अब सावधानी बरतनी होगी। 75,000 रुपये से अधिक की धनराशि की निकासी पर बैंक, कॉपरेटिव संस्था या पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों की पहचान के लिए प्रमाणपत्र दिखाना होगा। व्यापारी जो नकद भुगतान स्वीकार करते हैं, जैसे दुकानें और होटल, इस नियम से अधिक प्रभावित होंगे।