Greater Noida West: ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लंबे समय से फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे रेडिकान वेदांतम और एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसायटी के खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय के आदेश के बाद दोनों सोसायटियों के निवासियों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से बिल्डर और प्राधिकरण के बीच बकाया भुगतान के विवाद में फंसे खरीदारों को अब जल्द अपने फ्लैट का कानूनी मालिकाना हक मिलने की उम्मीद है।

पूरा भुगतान करने के बाद भी नहीं हो रही थी फ्लैटों की रजिस्ट्री
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16सी स्थित रेडिकान वेदांतम सोसायटी और सेक्टर-4 स्थित एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसायटी के फ्लैट खरीदार लंबे समय से रजिस्ट्री की मांग कर रहे थे।
खरीदारों का कहना है कि उन्होंने अपने फ्लैट की पूरी कीमत बिल्डर को चुका दी थी। इसके बावजूद बिल्डर द्वारा प्राधिकरण का बकाया भुगतान नहीं किए जाने के कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी।
इस विवाद के कारण उन खरीदारों को परेशानी उठानी पड़ रही थी, जिनकी बिल्डर और प्राधिकरण के बीच चल रहे वित्तीय विवाद में कोई भूमिका नहीं थी।
नेफोमा के नेतृत्व में हाई कोर्ट पहुंचे फ्लैट खरीदार
लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं होने पर दोनों सोसायटियों के फ्लैट खरीदार नेफोमा के नेतृत्व में हाई कोर्ट पहुंचे।
नेफोमा के मुख्य सलाहकार दीपक दुबे ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्लैट खरीदारों की कोई गलती नहीं होने के बावजूद उन्हें वर्षों से परेशान होना पड़ रहा था।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण बिल्डर द्वारा बकाया भुगतान नहीं किए जाने का हवाला देकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रहा था। जबकि बिल्डर से बकाया राशि वसूल करना प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, इसका नुकसान उन फ्लैट खरीदारों को नहीं होना चाहिए जिन्होंने अपने फ्लैट की पूरी कीमत चुका दी है।

‘कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था’
दीपक दुबे ने कहा कि खरीदारों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए लंबे समय तक प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।
उन्होंने कहा कि जब प्रशासनिक स्तर पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फ्लैट खरीदारों के पास न्यायालय जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।
एम्स ग्रीन एवेन्यू वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार कौशिक ने बताया कि बिल्डर से लगातार बातचीत के बावजूद फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था।
उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में न्यायालय ही खरीदारों की आखिरी उम्मीद था।
हाई कोर्ट ने 90 दिनों में रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 90 दिनों के भीतर दोनों सोसायटियों के फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के आदेश के बाद खरीदारों को उम्मीद है कि वर्षों से लंबित उनकी रजिस्ट्री की समस्या जल्द समाप्त होगी और उन्हें अपने फ्लैटों का कानूनी मालिकाना हक मिल सकेगा।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसायटियों में बनी हुई है रजिस्ट्री की समस्या
नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसायटियों के फ्लैट खरीदार बिल्डर और प्राधिकरण के बीच बकाया भुगतान के विवाद के कारण प्रभावित हैं।
उन्होंने कहा कि संगठन ऐसी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि पूरा भुगतान करने वाले फ्लैट खरीदारों को समय पर अपने घरों का मालिकाना हक मिल सके।
कोर्ट के आदेश के बाद निवासियों में खुशी का माहौल
हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलने के बाद रेडिकान वेदांतम और एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसायटी के निवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
लंबे समय से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे निवासियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और उम्मीद जताई कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण न्यायालय के निर्देश के अनुसार निर्धारित समय सीमा में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेगा।
इस अवसर पर एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसायटी के ए.के. कौशिक, प्रमोद तड़ागी, प्रदीप कपिल, रवि प्रताप, गिरीश सूरी और नवीन शर्मा सहित कई निवासी मौजूद रहे।
