Punjab News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को उनकी नियमित जमानत याचिका पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को विACस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही अदालत जमानत याचिका पर फैसला करेगी।
ED की रिपोर्ट के बाद होगा अगला फैसला
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय लेने से पहले ED का पक्ष और जांच की स्थिति जानना आवश्यक है। अब अगली सुनवाई में ED अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर अदालत तय करेगी कि संजीव अरोड़ा को जमानत दी जाए या नहीं।
गुरुग्राम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है जमानत
संजीव अरोड़ा को 9 मई को ED ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद गुरुग्राम स्थित विशेष PMLA अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।
फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे
हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के कारण संजीव अरोड़ा फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। उनकी जमानत पर फैसला अब ED की स्टेटस रिपोर्ट और अगली सुनवाई के बाद होगा।
क्या है मामला?
ED ने संजीव अरोड़ा को कथित मनी लॉन्ड्रिंग और GST धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि मामला कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। हालांकि, अरोड़ा ने अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोपों का विरोध करते हुए नियमित जमानत की मांग की है।
