Punjab सरकार प्लेवे स्कूलों के लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसमें स्कूलों की इमारत से लेकर शिक्षकों तक की गाइडलाइन्स तय की गई हैं।
Punjab News: पंजाब सरकार प्लेवे स्कूलों के लिए नई पॉलिसी (New Policy) लागू करने जा रही है, जिसमें स्कूलों की इमारत से लेकर शिक्षकों (Teachers) तक की गाइडलाइन्स तय की गई हैं। इस नई पॉलिसी के तहत, स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इसके अलावा, बच्चों का एडमिशन बिना किसी स्क्रीनिंग टेस्ट (Screening Tests) या पेरेंट्स इंटरव्यू के किया जाएगा। साथ ही, इन स्कूलों में जंक फूड पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। न तो बच्चों के टिफिन में जंक फूड लाया जाएगा और न ही स्कूल (School) या उसके आसपास जंक फूड की बिक्री होगी।
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यह जानकारी मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Minister Baljit Kaur) ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने पेरेंट्स से अपील की कि वे बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि स्कूल रजिस्टर है या नहीं, और इसके लिए जानकारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। पंजाब में 3 से 6 साल के बच्चों की संख्या लगभग 40 हजार है, जिन्हें इस पॉलिसी से लाभ होगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही यह स्पष्ट होगा कि राज्य में कितने प्लेवे स्कूल (Playway School) हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और एक कमरे में चलने वाले प्लेवे स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पहले जहां सरकार का नियंत्रण सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्रों पर था, अब सभी प्लेवे सेंटरों को कवर किया जाएगा।
पंजाब सरकार ने प्लेवे के लिए तय की हैं यह 14 गाइडलाइन
- राज्य में चल रहे सभी प्राइवेट व सरकारी प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रर किया जाएगा। इसके बाद सरकार के पास बच्चों का सारा ब्योरा रहेगा।
- प्लेवे एक टीचर 20 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। उसके साथ केयर टेकर भी रहेगा। ताकि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ न हो।
- स्कूल की चारदिवारी सेफ होनी चाहिए, बच्चे के खेलने के लिए उचित जगह रहेगी।
- स्कूल के क्लास रूम खुले होने चाहिए। वहीं, रेस्ट रूम की व्यवस्था भी तय होगी। यदि बच्चे को नींद आए तो वहां सो सकें।
- लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट होंगे। यह चाइल्ड फ्रेंडली होंगे। वहां पर साबुन और टॉवल की व्यवस्था होगी।
- सारे स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी किए गए हैं।
- प्लेवे में बच्चों को खेल-खेल में सिखाया जाएगा, बच्चे को किसी तरह से धमकाया नहीं जा सकेगा। उन पर किसी तरह का वर्क लोड नहीं होगा
- बच्चे को किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगा। टीचर बच्चे को धमका भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा थप्पड़ आदि नहीं मार सकेंगे।
- प्लेवे के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों के पीने के साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- हर महीने में बच्चे का हेल्थ चैकअप होगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। बच्चे के टीकाकरण का रिकॉर्ड स्कूल रखेंगे।
- स्कूल में बच्चे की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी, हेल्थ सुविधा सब परखी जाएगी।
- स्कूल में फीस कैसे ली जाएगी, इस पर भी गाइड लाइन रहेग
- एडमिशन के समय बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट और पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं होगा।
- पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाई जाएगी। साथ ही जंक फूड पाबंदी लगाई जाएगी।
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स्कूलों में 1 महीने में होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
मंत्री बलजीत कौर (Minister Baljit Kaur) ने बताया कि अब उनकी तरफ से सबसे पहले सारे प्ले स्कूलों को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रर किया जाएगा। जो स्कूल नियमों का पालन करेंगे कि वह ही चल पाएंगे। वहीं, स्कूलों के पेरेंट्स वॉट्सऐप ग्रुप बनेंगे। इसमें सारी जानकारी शेयर की जाएगी। इसके अलावा समय-समय पर प्लेवे स्कूलों की चेकिंग होगी। हर साल स्कूलों का रजिस्ट्रेशन होगा।