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Noida: Unitech के फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा
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Noida: Unitech के फ्लैट बायर्स के लिए खुश कर देने वाली खबर

Noida News : यूनिटेक के फ्लैट बायर्स के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कंपनी के अधूरे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक समेत कई दूसरे राज्यों को दो सप्ताह के अंदर मंजूरी देने का आदेश दिया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा प्राधिकरण को भी आदेश दिया है कि वह सेक्टर 96, 97, 98, 113 और 117 में स्थित यूनिटेक (Unitech) की परियोजनाओं के निर्माण के लिए जरूरी अनुमति जारी करे। यह कदम उन फ्लैट बायर्स के लिए एख नई उम्मीद लेकर आया है, जो काफी समय से इन आवासीय परियोजनाओं के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे।
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Supreme Court
Pic Social Media

जानिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आपको बता दें कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक का नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किया था, जिसके बाद से कंपनी के प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम शुरू होने की उम्मीद बनी थी। सुप्रीम कोर्ट के ताजे आदेश के बाद यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स को फिर से रफ्तार मिल सकेगी, जिनमें से कई परियोजनाएं पहले फंड डायवर्जन की वजह से रुकी हुई थीं। एक फोरेंसिक जांच के पता चला है कि कंपनी के फंड का गलत तरीके से प्रयोग किया गया था, जिसके बाद इन परियोजनाओं की प्रगति में बाधा आई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों को अपनी मंजूरी देने के लिए निर्देशित किया है।

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यूपी समेत इन राज्यों में है यूनिटेक के प्रोजेक्ट

कई राज्यों में यूनिटेक (Unitech) के कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुरुग्राम, अंबाला, रेवाड़ी, चेन्नई, बेंगलुरु, मोहाली और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं। नोएडा में यूनिटेक की प्रमुख परियोजना यूनिटेक गोल्फ कोर्स कंट्री (UGCC) है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना 14 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें तीन सोसाइटी – एम्बर, बरगंडी और विलॉज हैं।

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जानिए क्यों बंद हो गया था काम

यूनिटेक के प्रोजेक्ट्स में बाधा आने का कारण नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) और कंपनी के बीच बकाया भुगतान को लेकर विवाद था। इससे पहले यह परियोजना रुकी हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि बकाया राशि की वसूली बाद में की जाए और तत्काल प्रभाव से प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाए। इससे उन फ्लैट बायर्स को राहत मिल, जिन्होंने लंबे समय से अपनी परियोजना का इंतजार किया था।

ग्राहकों को मिलेगा एक और मौका

सुप्रीम कोर्ट ने उन ग्राहकों के लिए एक और मौका दिया है, जिन्होंने पहले अपनी फ्लैट बुकिंग रद्द करके पैसे वापस ले लिए थे। अब इन ग्राहकों को 31 दिसंबर तक यह विकल्प दिया गया है कि वे अपने बुक किए गए फ्लैट को फिर से रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन लोगों के लिए राहत बन सकता है जिन लोगों ने पहले फ्लैट बुकिंग रद्द की थी और अब वे अपना मन बदल सकते हैं।

कंपनी और बायर्स दोनों को होगा लाभ

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूनिटेक के फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत मिली है। अब वे उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी अधूरी परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा और उन्हें उनका घर मिल सकेगा। इसके साथ ही, उन घर खरीदारों को भी दूसरा मौका मिलेगा जिन्होंने पहले अपनी बुकिंग कैसिंल कर दी थी। यह कदम यूनिटेक के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की दिशा में तेजी आएगी।