Greater Noida से दिल्ली अपनी गाड़ी से जाने पढे़ं यह जरूरी खबर
Delhi News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Greater Noida ) से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों को अब अपने वाहन पर ईंधन के प्रकार की पहचान के लिए स्टीकर (Sticker) लगवाना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग (Transport Department) की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार यह निर्देश 12 अगस्त, 2018 के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 में बाद के संशोधनों के अनुरूप है।
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परिवहन विभाग (Transport Department) के अधिकारियों ने जानकारी दी कि दिल्ली में वाहन मालिकों को अब क्रोमियम-आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्टिकर, जांच के दौरान वाहन के ईंधन के प्रकार को पहचानने में सहायता करेगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए नए वाहनों और 31 मार्च, 2019 से पहले रजिस्टर्ड पुराने वाहनों दोनों पर लागू होगा। वाहन की विंड स्क्रीन पर स्टीकर चिपकाना अनिवार्य होगा। पुराने वाहनों के मालिकों को स्टिकर लगाने के लिए अपने संबंधित वाहन डीलरों से संपर्क करना होगा। वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए उनके विंडस्क्रीन पर स्टीकर चिपका हुआ है।
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इसके साथ ही सोसाइटी ऑफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआइएएम) की वेबसाइट या परिवहन विभाग के पोर्टल के माध्यम से ईंधन-आधारित रंग-कोडित स्टीकर के साथ-साथ हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को अपने घर पर लगवाने के लिए आनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिन वाहनों में स्टीकर नहीं होगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टीकर में रजिस्ट्रेशन संख्या, एक लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर जैसे विवरण दर्ज होंगे।