GST से जुड़े नियम में हुआ बड़ा बदलाव, जान लीजिए क्या है नया नियम
GST New Rule: माल एवं सेवाकर (GST) को लेकर नया नियम आ गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने GST रिटर्न फाइलिंग में बड़ा बदलाव किया है, जो अगले साल से देशभर में लागू हो जाएगा। साल 2025 से जीएसटी देने वाले लोग अपनी रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न (GST Returns) नहीं दाखिल कर सकेंगे।
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माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GST) के मुताबिक जीएसटी बिक्री रिटर्न, देनदारी भुगतान, वार्षिक रिटर्न (annual return) और स्रोत से संबंधित रिटर्न पर नया नियम लागू होगा। नए नियम के अनुसार रिटर्न जमा करने की निर्धारित डेट के तीन साल बाद रिटर्न भरना संभव नहीं होगा।
जल्द से जल्द भरें रिटर्न
जीएसटीएन ने जानकारी दी है कि अगले साल 2025 से जीएसटी पोर्टल में नए बदलाव लागू हो जाएंगे। करदाताओं को सलाह है कि वे अपने रिकॉर्ड का मिलान करें और अगर उन्होंने अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है, तो जल्द से जल्द जीएसी रिटर्न भर दें।
AMRG एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन के बताया कि जीएसटीएन ने अनुपालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इस बदलाव के तहत तीन साल की समयसीमा के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर रोक लग जाएगी।
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रिटर्न नहीं भरने वालों को होगी समस्या
रजत मोहन के अनुसार यह कदम समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने, आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने और जीएसटी प्रणाली के अन्दर बिना भरे रिटर्न के बैकलॉग को संभावित रूप से कम करने के इरादे से जुड़ा है। देरी से रिटर्न फाइल भरने से जुड़े मामले में अवधि को सीमित करने से करदाताओं को अपने रिकॉर्ड का मिलान करने और सुधारने के लिए प्रेरित किया गया है।
रजत मोहन ने यह भी बताया कि यह उन करदाताओं के लिए चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकता है, जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है। खासकर उन करदाताओं के लिए जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्याओं (administrative or logistical problems) का सामना कर रहे हैं।
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उन्होंने आगे बताया कि कंपनियों को सक्रिय रूप से अपने रिटर्न फाइलिंग (Return Filing) का ऑडिट करने और बची हुई समयावधि के अन्दर अगर कोई बचा हुआ रिटर्न है, तो उसका समाधान करने की सलाह दी जाती है।