Greater Noida के फ्लैट ख़रीदारों के लिए प्राधिकरण ने दी गुड न्यूज़
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के फ्लैट बायर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की 136वीं बोर्ड बैठक में फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) के हक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार अब फ्लैट की कुल कीमत का 10 फीसदी भुगतान करने पर ही एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। इससे पहले यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) और नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने भी यही निर्णय लिया था। एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान करना होगा। और बाद में फ्लैट पर कब्जा मिलते ही 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी।
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प्राधिकरण के चेयरमैन और प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 28 प्रस्तावों पर फैसले लग गए। इसमें बायर्स के हितों को सुरक्षित रखने के लिए फ्लैट बायर्स की ओर से 10 फीसदी भुगतान करने पर बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड कराना जरूरी हो गया है। मीटिंग में बताया गया कि खरीदारों की तरफ से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
एग्रीमेंट (Agreement) रजिस्टर्ड कराने की अनुमति के बाद अब फ्लैट बायर्स के पास कानूनी दस्तावेज हो जाएगा। एग्रीमेंट टू सेल के समय ही खरीदार को स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) का पूरा भुगतान करना होगा। बाद में फ्लैट पर पजेशन मिल के बाद 100 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। लीगल डॉक्यूमेंट (Legal Document) होने के कारण बिल्डर किसी प्रकार की गड़बड़ी भी नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही, रजिस्ट्री विभाग को स्टांप ड्यूटी भी समय से मिलेगी। अभी तक फ्लैट की कुल कीमत का भुगतान होने पर ही रजिस्ट्री हो पाती है। बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. एम लोकेश, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, डीएम मनीष कुमार वर्मा, एसीइओ सौम्य श्रीवास्तव एसीईओ आशुतोष द्विवेदी, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ प्रेरणा सिंह और एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस आदि लोग मौजूद रहे।
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इस सोसाइटी में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत
सीनियर सिटीजन सोसाइटी में फ्लैट खरीदने वाले मूल आवंटी के साथ ही सबसीक्वेंट सदस्यों को भी बड़ी राहत दे दी गई है। अब ऐसे खरीदारों के नाम भी फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकेगी। बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। सोसाइटी में कुल 845 फ्लेट हैं, जिनमें से 190 की रजिस्ट्री हो गई है। प्राधिकरण की ओर से सोसाइटी परिसर में ही शिविर लगाकर रजिस्ट्री की जा रही है। सोसाइटी के नाम ग्रेटर नोएडा के पी-4, बिल्डर्स एरिया में साल 1997 में प्लॉट आवंटित किया गया था। विवादों की वजह से 27 सालों तक इसकी कार्यपूर्ति न होने इसके सदस्यों के पक्ष में लीज डीड नहीं हो पाई। यह प्रकरण सीएम के संज्ञान में आने के बाद मार्च 2024 से रजिस्ट्री शुरू हुई थी।
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नए नियम से मिलेगी बड़ी राहत
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नए नियम से खरीदारों के साथ मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही भविष्य के लाभ भी होंगे। इसमें फ्लैट बुकिंग और 10 फीसदी भुगतान में मालिकाना हक मिलने बढ़ने का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीटिंग में यह भी तय किया गया कि उन्हीं फ्लैटों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) बिल्डर को दिया जाएगा जिनके रजिस्टर्ड बीबीए की कॉपी बिल्डर लगाएंगे।