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Noida Authority का बड़ा एक्शन, इन बिल्डरों पर लगाया लाखों का जुर्मान

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Noida Authority ने इन बिल्डरों पर लगाया लाखों का जुर्मान, जानिए क्या है कारण

Noida News: नोएडा समेत पूरे एनसीआर में इस समय प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में भी समस्या होने लगी है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) में भी प्रदूषण खूब बढ़ गया है। बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नोएडा प्राधिकरण लगा हुआ है। इसी को लेकर नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की सर्किल-9 की टीम ने सेक्टर-128, 129 और 132 का निरीक्षण किया। यहां ग्रैप (Grape) नियमों का उल्लंघन करते हुए कई बिल्डर मिले। इसको लेकर प्राधिकरण की टीम ने 4 बिल्डरों पर 10.75 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। प्राधिकरण के मुताबिक जुर्माना की राशि 7 दिन के अन्दर जमा करनी होगी। अन्यथा लीज डीड की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राधिकरण की सर्किल-9 की टीम ने औचक निरीक्षण किया। यहां 4 बिल्डर के यहां निर्माण के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा था। मटेरियल ग्रीन नेट से ढ़के नहीं गए थे। खुदाई की मिट्टी का डिस्पोजल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था। मिट्‌टी को सड़क पर फैलाया गया था। इस वजह से सड़क पर लगातार धूल उड़ रही थी।

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इन बिल्डरों पर लगा इतना जुर्माना

ऐसे में इस एरिया का एक्यूआई स्तर लगातार बढ़ रहा था। जिससे आसपास के लोगों को समस्या हो रही थी। एक खबर के अनुसार, नोएडा अथॉरिटी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि गौड़ बिल्डर्स सेक्टर-129 पर 5 लाख रुपए, एसीई ग्रुप सेक्टर-129 पर 5 लाख रुपए, महागुन जेपी विशटाउन सेक्टर-128 पर 25 हजार का जुर्माना, संस्थागत भूखंड बी-25 सेक्टर-132 पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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जानिए क्या होता है ग्रैप?

वायु प्रदूषण के बढ़ने के बाद Graded Response Action Plan यानी GRAP लागू किया जाता है। ग्रैप का पहला चरण AQI 201 से 300 तक रहता है। इसका दूसरा चरण AQI 301 से 400 तक रहता है। इसके बाद तीसरा चरण AQI 401 से 450 तक रहता है। वहीं AQI 450 से ज्यादा हो गया तो ग्रैप-4 लागू हो जाता है। हालांकि इसके अलावा इसे लागू सरकार की ओर से भी लागू किया जाता है। जब तक सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं तब तक इसे लागू नहीं किया जाता है। इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध होते हैं।

ग्रैप-2 क्या है?

इस समय दिल्ली के साथ ही नोएडा-ग्रेटर नोएडा की स्थिति भयावह है। ग्रैप-2 के जरिए सरकार ने कोयले और लकड़ी जलाने के साथ-साथ डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर रोक लगा दिया है। ग्रैप के दूसरे चरण में कई तरह के प्रतिबंध लग गए हैं। इसके तहत अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के प्रयोग पर रोक है। रोजाना सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है। साथ ही कोयले और लकड़ी जलाने पर भी रोक है।