Bihar: बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) को वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) से करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। दरअसल, बिहार वाणिज्यिक कर विभाग ने चालू वित्त वर्ष (2024-2025) में 31 अगस्त तक 15,463 करोड रुपए का GST संग्रह किया है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.4 अधिक है।
बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) के सचिव संजय कुमार सिंह (Sanjay Kumar Singh) ने बुधवार (Wednesday) को कहा, वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था की शुरुआत से पहले वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान बिहार में कुल कर 17,236 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। वर्ष 2023-2024 में राज्य ने 38,198 करोड़ रुपए कर जुटाया और इस प्रकार 122 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
चालू वित्त वर्ष में अगस्त तक राज्य ने 15,463 करोड़ रुपए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तौर पर जुटाए हैं जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है। सचिव ने कहा कि विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (GST) के रूप में 42,500 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य तय किया है।
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वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में 18 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। बिहार अब वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में शीर्ष पांच राज्यों में है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि राज्य सरकार की स्पष्ट रूप से प्रभावी आर्थिक नीति को दर्शाती है। सचिव ने कहा, कर संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत अधिक से अधिक छोटे व्यापारियों के पंजीकरण के कारण है।
बिहार की नीतीश सरकार (Nitish Government) ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर अतिरिक्त कर लगाना भी शुरू कर दिया है। सचिव ने आंकड़े बताए बिना कहा, राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST लगाने से विभाग ने पर्याप्त राजस्व एकत्र किया है। पिछले साल सितंबर (September) में इस संबंध में केंद्र की अधिसूचना के बाद एक अक्टूबर, 2023 से राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, रेसकोर्स और कैसीनो (Online Gaming, Racecourse and Casino) पर अतिरिक्त कर लागू है।
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वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने दो अगस्त, 2023 को अपनी 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ (Online Gaming, Casino and Horse Racing) पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत कर लगाने के अपने पहले के फैसले पर कायम रहने का फैसला किया था। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग (Online Gaming Industry) को सकल गेमिंग राजस्व (Gross Gaming Revenue) पर 18 प्रतिशत कर था।