Punjab अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन बिल-2024 में होगा संशोधन
Punjab News: पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा में पेश किए जाने वाले पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (शोध) बिल-2024 तैयार कर लिया गया है। जिसके तहत पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की दो धाराओं में संशोधन किए जा रहे हैं।
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इस बिल के जरिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 20 की उप धारा (4) संशोधन किया जायेगा जिसके तहत अब संशोधित नयी उप धारा(5) के तहत जिन लोगों के पास 31 जुलाई 2024 से पहले किसी भी इल्लीगल कॉलोनी में खरीदे गए 500 वर्ग गज तक के प्लॉट को लेकर NOC की जरूरत नहीं होगी।
संशोधित बिल में प्रावधान किया गया है की किसी भी प्लॉट की खरीद से संबंधित पावर ऑफ़ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने के लिए इकरारनामा या कोई अन्य दस्तावेज़ जो सरकार निर्धारित करेगी उसके तहत बिना NOC के रजिस्ट्री कराने में छूट दी गई है,31 जुलाई 2024 के बाद कि किसी भी ख़रीद पर ये संशोधन लागू नहीं होगा।
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इस बिल के जरिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 की धारा 36 की उप धारा (1) मे भी संशोधन किया गया है इस धारा के तहत सजा का प्रावधान किया गया है जिसके तहत कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, प्रमोटर या उसका एजेंट उप धारा का पालन करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है तो उसे दोषी पाए जाने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है साथ ही 5 वर्षों की जेल जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है की भी प्रावधान किया गया है।
ये बिल पंजाब विधानसभा से पास होने के बाद पंजाब के राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा और फिर मंजूरी मिलने के बाद इसकी नोटिफिकेशन कर जी जाएगी जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा जो NOC के लिए भटक रहे थे।