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Cash Deposit Limit: कैश डिपॉजिट करने पर देना पड़ सकता है 60 फीसदी टैक्स

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Cash Deposit करने पर अब आपको 60 फीसदी टैक्स देना पड़ सकता है।

Cash Deposit Limit: कैश डिपॉजिट करने पर अब आपको 60 फीसदी टैक्स (Tax) देना पड़ सकता है। बैंक अकाउंट (Bank Account) आपके पैसों का मैनेजमेंट करने के लिए होता है। इसमें आप पैसा जमा और निकासी करते रहते हैं। लेकिन, आपका बैंक अकाउंट कई तरह के नियमों से बंधा होता है। यदि इसमें चूक की जाए तो आपको 60 फीसदी तक टैक्स चुकाना पड़ सकता है। आइए आपको कैश डिपॉजिट (Cash Deposit) के नियमों के बारे में बताते हैं।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक अगर आप अपने अकाउंट में कैश जमा करते हैं और आय का स्त्रोत बताने में असफल रहे तो आपसे यह भारी भरकम टैक्स वसूला जाएगा इसमें 25 फीसदी सरचार्ज और 4 फीसदी सेस भी शामिल है।

Income का सोर्स न बता पाने पर देना होगा 60 फीसदी टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) को इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के मुताबिक यह ताकत मिली हुई है कि वह इनकम का सोर्स न बता पाने के खिलाफ नोटिस जारी कर 60 फीसदी टैक्स की वसूली शुरू कर सकता है। सरकार की लगातार कोशिश यह रही है कि लोग कम से कम संख्या में कैश का इस्तेमाल करें। सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट लिमिट लगाकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।

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कितने रुपये से ज्यादा Cash Deposit करने पर देनी होगी सूचना

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के मुताबिक अगर आप सेविंग अकाउंट (Savings Account) में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको टैक्स अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। करेंट अकाउंट में यह लिमिट 50 लाख रुपये है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि लिमिट से ज्यादा कैश जमा करने पर तत्काल कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही अगर आप सही जानकारी देने में सफल रहते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

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1 करोड़ रुपये से ज्यादा विड्रॉल पर इतना कटेगा TDS

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) का सेक्शन 194N कहता है कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा बैंक अकाउंट से निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने पिछले 3 साल से आईटीआर नहीं भरा है तो 20 लाख से ज्यादा रकम निकालने पर ही आपको 2 फीसदी टीडीएस और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी टीसीएस देना होगा।