1 अगस्त से बदलने जा रहे हैं FasTag से जुड़े नियम
Rules Change 1 August: जुलाई का महीना लगभग समाप्ती की ओर है। नए महीने से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसी क्रम में आने वाले 1 अगस्त से फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर नया नियम लागू हो जाएगा। अब वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर फास्टैग (FasTag) नंबर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) अपलोड करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर तय समय में कोई नंबर अपडेट नहीं करता है तो उसे हॉटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा लेकिन उसमें भी वाहन नंबर अपडेट नहीं हुआ तो फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के साथ ही राहत की बात यह है कि फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों (Fastag Service Provider Companies) को 31 अक्तूबर तक पांच और तीन साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी जरूर करानी होगी।
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31 अक्तूबर तक कर लें यह काम
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने जून में फास्टैग को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे, जिसमें फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों के केवाआईसी की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 1 अगस्त की डेट तय की गई थी। अब कंपनियों के पास सभी शर्तों को पूरा करने के लिए 1 अगस्त से 31 अक्तूबर तक का समय रहेगा। नई शर्तों के मुताबिक नए फास्टैग और पुन: फास्टैग जारी करने, सिक्योरिटी डिपॉजिट और न्यूनतम रिचार्ज से जुड़ा शुल्क भी एनपीसीआई द्वारा निर्धारित कर दिया गया है।
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इसको लेकर फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों की ओर से भी अलग से गाइडलाइन जारी है। ऐसे में उन सभी लोगों के लिए समस्या और भी बढ़ने जा रही है जो नए वाहन ले रहे हैं या फिर जिनका फास्टैग पुराना है। इसके साथ ही फास्टैग का प्रयोग करने वाले लोगों को भी अब सावधान रहना होगा क्योंकि फास्टैग ब्लैक लिस्ट करने से जुड़े नियम भी 1 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। हालांकि उससे पहले कंपनियों को उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा जो एनपीसीआई की ओर से उनके लिए तय की गई हैं।
1 अगस्त से प्रभावी लागू होगा नियम
कंपनियों को 5 साल पुराने फास्टैग को प्राथमिकता के आधार पर बदलना होगा।
3 साल पुराने फास्टैग की फिर से :केवाईसी होगी।
केवाईसी करते वक्त वाहन की सामने की और साइड की साफ फोटो अपलोड करनी होगी।
केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के लिए ऐप, व्हाट्सऐप व पोर्टल जैसी सेवा उपलब्ध करानी होगी।
फास्टैग मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य होगा।
फास्टैग से वाहन पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर जुड़ा होना अनिवार्य।
नया वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर उसका नंबर अपडेट करना होगा
फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा वाहन डाटाबेस को सत्यापित किया जाए
कंपनियों को 31 अक्तूबर 2024 तक केवाईसी नियमों को पूरा करना होगा