Greater Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में फार्म हाउस (Farm House) खरीदने वालों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि अगर आप भी फार्म हाउस (Farm House) खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले यह नियम जरूर जान लें। नोएडा (Noida) क्षेत्र में हर किसी को फार्म हाउस बनाने से पहले ये इस नियम का पालन करना होगा कि 9 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई का कंस्ट्रक्शन कोई नहीं करवा सकता है।
ये भी पढ़ेंः Noida प्राधिकरण ने 2 बिल्डरों पर लगाया 5-5 लाख का जुर्माना
इसके साथ ही फार्म हाउस के 65 प्रतिशत एरिया में पेड़ लगाने होंगे। और 20 प्रतिशत ग्रीनरी एरिया (Greenery Area) रखनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव जल्द ही नोएडा प्राधिकरण अपनी बोर्ड बैठक में मंजूर करने वाला है।
बोर्ड मीटिंग में नई नियमावली को मिल सकती है मंजूरी
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अधिकतम दो मंजिल के ही बन सकेंगे। जिसमे आवंटित प्लॉट पर 9 मीटर से ऊंचा निर्माण नहीं हो सकेगा। नोएडा प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो की नई नियमावली के सुझाव को बोर्ड बैठक में पेश करने जा रहा है। इस बैठक में मुहर लगने के बाद प्राधिकरण नियमावली के आधार पर नक्शा पास कराकर निर्माण की अनुमति देगा।
तय प्लॉट पर ही बना सकेंगे फार्म हाउस
आपको बता दें कि यमुना डूब क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस लोगों ने बिना अनुमति लिए अवैध तरीके से बना लिए हैं। जिनके खिलाफ प्राधिकरण कई बार कार्रवाई कर फॉर्म हाउस का निर्माण करने वालों को चेतावनी भी दे चुका है। उसके बाद भी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस बनने का काम जारी है।
इसके साथ ही प्राधिकरण कई बार बुल्डोजर चलाकर भी ध्वस्तीकरण कर चुका है। नई नियमावली में साफ कहा गया है कि फॉर्म हाउस केवल तय प्लॉट पर बनाए जा सकेंगे। इसके निर्माण के लिए एक हेक्टेयर से कम जमीन नहीं मिलेगी। सभी प्रकार के एक्टिविटीज के लिए यहां अधिकतम ग्राउंड कवरेज 10 प्रतिशत ही होगा।
ये भी पढ़ेंः Delhi से मेरठ..बड़ी और अच्छी ख़बर आ गई
फार्म हाउस का कर सकेंगे केवल व्यक्तिगत उपयोग
साथ ही अधिकारी ने आगे जानकारी दी कि नियम के अनुसार पूरे प्लॉट के 65 प्रतिशत एरिया में पौधारोपण के साथ कम से कम 100 पेड़ लगाने होंगे। इसमें 50 प्रतिशत पौधे केवल ग्रीनरी के लिए होंगे। फॉर्म हाऊस तक जाने के लिए रास्ता 15 मीटर चौड़ा होना आवश्यक है। ये सभी फार्म हाउस व्यक्तिगत उपयोग के लिए होंगे। कोई भी इन फार्म हाउस को वाणिज्यिक गतिविधियों के उपयोग नहीं कर पाएगा।