आधार..सिम..IPO समेत आज से बदल रहे हैं 8 बड़े नियम..लिस्ट नोट कर लीजिए

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Changes from December: साल का आखिरी महीना दिसंबर (December) की आज से शुरुआत हो रही है। आज से ही देश भर में फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गया है। मसलन, आईपीओ (IPO) की लॉन्चिंग और शेयर बाजार में लिस्टिंग की डेडलाइन पर सख्ती की गई है। वहीं, क्रेडिट कार्ड (Credit Card) पर लाउंज एक्सेस में बदलाव और आधार कार्ड (Aadhar card) के फ्री अपडेशन की समयसीमा भी दिसंबर महीने में ही खत्म होने वाली है। जानिए आज यानी 1 दिसमंबर से किन किन नियमों में बदलाव हुए हैं।
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IPO के लिए नई समयसीमा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO की लिस्टिंग की समयसीमा मौजूदा T+6 दिन से कम कर T+3 दिन कर दी है। आज से आने वाले सभी इश्यू के लिए नई समयसीमा अनिवार्य होगी।

नए सिम कार्ड नियम

सरकार द्वारा पेश किए गए नए सिम कार्ड (SIM card) नियम में आज से कई बदलाव किए गए हैं। नये नियम के तहत थोक सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध, टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा पीओएस फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है।

HDFC बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड पर बदलाव

प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ नियमों को बदला है। एक दिसंबर 2023 यानी आज से रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए लाउंज एक्सेस प्रोग्राम कार्डधारक के खर्च पर आधारित होगा। जो कार्डधारक एक कैलेंडर तिमाही में ₹1 लाख या अधिक खर्च करते हैं, वे तिमाही आधार पर लाउंज एक्सेस वाउचर का लाभ उठा सकते हैं।

आधार के मुफ्त अपडेशन की समय सीमा

इस साल की शुरुआत में यूआईडीएआई ने देशवासियों को अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए मुफ्त में अनुमति दी थी। इसके बाद सरकार ने इस समय सीमा को दो बार बढ़ाया। यह समयसीमा 14 दिसंबर को खत्म हो जाएगी।

डीमैट खाताधारक, एमएफ नामांकन

सेबी ने 26 सितंबर को मौजूदा डीमेट खाताधारकों के लिए नामांकन का विकल्प प्रदान करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दी है। इसके साथ ही सेबी ने फिजिकली 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

निष्क्रिय यूपीआई आईडी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 7 नवंबर के एक सर्कुलर में पेमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने को कहा है जो एक साल से अधिक समय से एक्टिव नहीं हैं। हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक इनका पालन करना होगा।

बैंक लॉकर समझौता

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक सुरक्षित जमा लॉकर के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को अपने बैंकों के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी। ग्राहकों को लॉकर का उपयोग करने की अनुमति केवल तब तक है जब तक वे किराया चुकाते हैं। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 तक है।

आईटीआर दाखिल करें

यदि आपने अभी तक संशोधित रिटर्न या देर तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक करा लें। यह आखिरी डेडलाइन है।

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