नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 424 School Bus पर बड़ा एक्शन
Noida News: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि नोएडा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) ने स्कूल बस संचालकों पर एक्शन ले लिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 424 जर्जर स्कूल बसों का रजिस्ट्रेशन (Registration) कैंसिल कर दिया है। 424 स्कूल बसों में से 160 बसों की फिटनेस बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस और चेतावनी के बाद भी स्कूल बस संचालकों ने इनकी फिटनेस (Fitness) दुरुस्त नहीं कराई। जर्जर स्कूल बसों में सफर करने वाले बच्चों की जान का खतरा होता है। इसी को देखते हुए ऐसी बसों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है।
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शासन को भेजी गई लिस्ट
आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 424 बसों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। इनमें 264 ऐसी बसें हैं, जिनकी एनजीटी के मानकों के मुताबिक तय किए गया समयावधि खत्म हो चुका है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport Department) ने इनके संचालकों को पहले ही चेतावनी दी थी कि वे वाहनों को दूसरे जिलों में स्थानांतरित करा लें। लेकिन संचालकों ने ऐसा नहीं किया। डिपार्टमेंट ने इन स्कूल बसों की लिस्ट शासन को भेजी थी। शासन से निर्देश मिलने के बाद विभाग ने बड़े पैमाने पर एक्शन लिया है।
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पहले ही जारी हुई थी चेतावनी
गर्मी की छुट्टी शुरू होने से पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी बस चालकों को लास्ट वार्निंग दी थी। सभी को निर्देश दिए गए थे कि वह स्कूलों में प्रयुक्त अपनी बसों की जांच अवश्य करा लें। उस समय 267 स्कूल बसें ऐसी थीं, जो सही नहीं मिली थीं। इनमें से कुछ संचालकों ने अपनी बसों की मरम्मत करा ली थी। इसके बाद भी 160 बसें अनफिट पाई गईं।
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133 बसों का परमिट समाप्त
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्राप्त जानकारी के मुताबिक 133 बसों का परमिट समाप्त हो गया है। इनके संचालकों की तरफ सेपरमिट का नवीनीकरण नहीं कराया गया है। इनके संचालकों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल इनका पंजीकरण कैंसिल नहीं किया जाएगा। इन्हें चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि परमिट नवीनीकरण नहीं कराया और बस चलाई तो कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारी ने कही ये बात
एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने जानकारी दी कि ऐसी बसों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाई जा रही है। बसों का पंजीकरण कैंसिल कर दिया गया है। पंजीकरण कैंसिल होने के बाद भी अगर ये बसें चलती पाई गईं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।