Budget 2024: अब आपका मोबाइल फोन सस्ता होगा क्योंकि बजट (Budget) से पहले सरकार का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। गुरुवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस दौरान भारत सरकार (Indian Government) देशवासियों को बड़ी सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट मुताबिक भारत सरकार ने मोबाइल पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। पहले पहले मोबाइल फोन (Mobile Phone) पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि गुरुवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस दौरान भारत सरकार (Indian Government) देशवासियों को बड़ी सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने मोबाइल पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। पहले पहले मोबाइल फोन (Mobile Phone) पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 प्रतिशत थी, लेकिन अब इसे घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया।
इंडिया में सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन
मोबाइल पार्ट्स की इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) में हुई कटौती की वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि अब भारत में नए मोबाइल फोन का निर्माण सस्ता हो जाएगा। इससे यहां के लोगों को भी अब सस्ते दामों पर अच्छे मोबाइल फोन मिलने शुरू हो जाएंगे। मीडिया के मुताबिक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 25 के अनुसार सरकार ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
मोबाइल के इन पार्ट्स पर कम हुई इंपोर्ट ड्यूटी
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि मोबाइल पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में 5 प्रतिशत की कटौती करते हुए, इसे 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इस दौरान वित्त मंत्रालय की ओर से मोबाइल के उन पार्ट्स (Parts) का नाम भी साझा किया गया है, जिनके इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। जैसे- मिडिल कवर, बैटरी कवर, फ्रंट कवर, मेन लेंस, बैक कवर, जीएसएम एंटीना, PU केस या सीलिंग गास्केट, सीलिंग गास्केट या पॉलिमर से बने हुए पीपी, सिम सॉकेट, स्कू आदि।
जानिए क्या होता है इंपोर्ट ड्यूटी?
इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) वह कर है, जो देश के बाहर से यानी दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर लगाए जाते हैं। किसी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, यह उसकी कीमत के साथ-साथ वह किस देश का है और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट टैरिफ भी कहते हैं।