Vehicle Registration: नई गाड़ी लेने वालों के लिए बड़ी और अच्छी खबर, पढ़िए पूरी खबर
Vehicle Registration: अगर आप भी नई गाड़ी (New Vehicle) खरीदना चाहते हैं तो यह खबर खास आपके ही लिए है। आपको बता दें कि अब दिल्ली में वाहन लेने के लिए दिल्ली से बाहर का भी आधार कार्ड होने पर दिल्ली में वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। परिवहन विभाग (Transport Department) ने इस विषय में आदेश जारी करते हुए कहा है कि वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने वाले दो पता दें सकते हैं। इसमें एक आवेदक का स्थाई होगा और दूसरा आवेदक का वर्तमान पता। वर्तमान पते पर ही रजिस्ट्रेशन की आरसी भेजी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आधार कार्ड दिल्ली से बाहर का होने पर रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब दिल्ली (Delhi) से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज होंगे। यह सुविधा अभी फिलहाल एनआईसी पर अपडेट की जाएगी। उसके बाद से इसे लागू कर दिया जाएगा।
ये भी पढे़ंः Noida Authority का ‘धन कुबेर’..जानिए किस पूर्व अधिकारी के पास मिला करोड़ों का हीरा?
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने फेसलेस नीति (Faceless Policy) लागू कर दी है। इसे और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार इसमें बदलाव कर रहा। जिससे लोगों को लाभ आसानी से मिल सके। इसी नीति के तहत अब स्व-पंजीकृत डीलरों की ओर से गैर-कार्पोरेट, गैर-परिवहन श्रेणी के वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन दिल्ली के बाहर के आधार कार्ड पर भी किया जा सकेगा। दिल्ली में जब कोई वाहन किसी व्यक्ति द्वारा स्व-पंजीकृत डीलर से खरीदा जाता है और खरीदार के पास दिल्ली के बाहर के पते वाला आधार कार्ड होता है, तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से अनुमोदन की जरूरत होती है।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
ऐसे में अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान स्थाई और वर्तमान दोनों पते दर्ज कराने होंगे। लेकिन आधार-आधारित ई-केवाईसी करानी अनिवार्य होगी। अगर आवेदक के आधार कार्ड पर दिल्ली के बाहर का स्थायी पता है तो उसे दिल्ली का वर्तमान पता प्रमाण भी देना आवश्यक होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि अगर वाहन कार्पोरेट श्रेणी में खरीदा जा रहा है तो इस स्थिति में जीएसटी पहचान संख्या और पैन नंबर देना जरूरी होगा।
ये भी पढे़ंः Noida Metro स्टेशन पर युवाओं के लिए रोजगार का मौका, पढ़िए ये खबर
दिल्ली से संबंधित होने चाहिए ये दस्तावेज
अगर आवेदक के पास दिल्ली से बाहर के पता का आधार कार्ड है तो उसे दिल्ली से संबंधित कुछ दस्तावेज देने होंगे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी का जल बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, डाकघर या बैंक पासबुक जिसमें आवासीय पता दर्ज हो, हाउस टैक्स म्यूटेशन आदेश, संपदा अधिकारी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, द्वारा जारी मकान आवंटन/कब्जा पत्र, सरकारी कर्मचारी के मामले में वेतन पर्ची के साथ नियोक्ता से आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रमाणपत्र, नामित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड, जिला प्रशासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल है।