Uttarakhand: उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए धामी सरकार (Dhami Government) ने नया फरमान जारी किया है। नए फरमान के मुताबिक अगर जमीन खरीदते वक्त किसी ने चतुराई दिखाने की कोशिश की, तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। दरअसल, उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) अगले बजट सत्र (Budget Session) में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर नया कानून लाने जा रही है। इस कानून के आते ही, उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं होगा।
राजधानी देहरादून (Dehradun) में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थियों के अनुरुप एक वृहद भू-कानून तैयार कर रही है। जिसे अगले राज्य विधानसभा बजट सत्र में लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री धामी (CM Dhami) ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति खरीद सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग नामों से भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। गैर-कृषि भूमि बाहरी राज्य के निवासी केवल आवासीय और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जमीन खरीद सकते हैं।
उन्होंने कहा कि हालांकि, इसके लिए भी कुछ सीमाएं और शर्तें लागू होती हैं। अधिकतर मामलों में, बाहरी निवासियों के लिए अधिकतम 250 वर्गमीटर तक की भूमि खरीदने की अनुमति होती है। इससे बड़ी जमीन खरीदने के लिए विशेष प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता होती है, और भूमि का उपयोग केवल आवासीय या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
ये भी पढ़ेंः Pushkar Dhami: घुसपैठियों को ‘संरक्षण’ दे रही झारखंड सरकार- CM Pushkar Dhami
उन्होंने कहा कि कृषि भूमि वर्तमान में, बाहरी राज्यों के लोगों के लिए उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने पर पूरी तरह से रोक है। पहले, यदि किसी बाहरी व्यक्ति के पास 12 सितंबर, 2003 (12 September) से पहले राज्य में कोई अचल संपत्ति थी, तो उसे कृषि और बागवानी के उद्देश्य से जमीन खरीदने की अनुमति दी जा सकती थी। लेकिन अब, इस प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, जब तक कि नया भू-कानून लागू नहीं हो जाता।
ये भी पढ़ेंः Uttarakhand: धामी सरकार का सख्त निर्देश, 15 अक्टूबर तक ठीक हों प्रदेश की सभी गड्ढा युक्त सड़कें
भू-कानून का संशोधन उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने राज्य के लिए एक नया भू-कानून तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया है, जो विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों से विचार-विमर्श करके कानून का मसौदा तैयार करेगी। इस नए कानून के आने तक, कृषि भूमि खरीदने पर रोक जारी रहेगी, और जिलाधिकारी बाहरी निवासियों को जमीन खरीदने के प्रस्तावों में अनुमति नहीं देंगे।