Uttarakhand: सीएम धामी ने UCC को लेकर की बड़ी घोषणा
Uttarakhand News: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने UCC को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) कब लागू होगी। मुख्यमंत्री धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने इसी साल 6 फरवरी को यूसीसी विधेयक (UCC Bill) पेश किया था। यूसीसी के मुताबिक, लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं कराने पर 3 महीने की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।
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7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Assembly) के विशेष सत्र में UCC विधेयक को बहुमत से पारित किया गया, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया था। 29 फरवरी को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधेयक को राष्ट्रपति मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दीं।
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उत्तराखंड UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। UCC विधेयक में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानून स्थापित करने का प्रस्ताव था। इनमें विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे कानून शामिल हैं। UCC सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म या लिंग भिन्न-भिन्न क्यों न हो।
आपको बता दें कि प्रस्तावित कानून में 392 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्यायों में बांटा गया है। इन धाराएं महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार प्रदान करती हैं। ये बहुविवाह पर रोक लगाती हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु (क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष) तय करती हैं। इसके साथ ही विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाती हैं।
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे विकास और पर्यावरण दोनों को संतुलित करने के लिए किए जा रहे कार्यों और राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) की दिशा में प्रगति के बारे में भी बात किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम किया जा रहा है। राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) की दिशा में आगे बढ़ा है।
जानिए क्या है UCC
UCC यानी Uniform Civil Code जिसका हिंदी अर्थ होता है समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून । जिस भी देश में UCC लागू है वहां फिर धर्म के आधार पर बनाये गये कानून का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो भी कानून बनाया जायेगा वो सभी धर्म के नागरिकों को समान रूप से मानना पड़ेगा। UCC लागू होते ही विवाह, तलाक , संपत्ति में बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाये गये हैं उनका समान रूप से पालन करना अनिवार्य हो जाता है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदाओं के लिए कानून एक समान होगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग-अलग कानून एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे।
UCC की खास बातें
विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम।
परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता।
जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं।
किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं।
बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं।