UPI ग्राहकों को 31 अक्टूबर से मिलेगी यह खास सुविधा, पढ़िए पूरी खबर
UPI: यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NCPI) बहुत ही जल्दी यूपीआई लाइट के ग्राहकों के लिए ऑटो टॉप-अप (Auto Top-up) सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके माध्यम से यूजर्स को अपने बैंक खाते से बार-बार यूपीआई लाइट (UPI Lite) में पैसा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पैसा स्वयं ही यूपीआई वॉलेट (UPI Wallet) में जमा हो जाएगा। बता दें कि यह सुविधा 31 अक्तूबर से शुरू हो जाएगी। एनपीसीआई ने हाल ही में इस विषय में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार ग्राहक अपने यूपीआई लाइट खाते में अपनी पसंद की राशि फिर से जमा करने के लिए ऑटो टॉप-अप (Auto Top-up) विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। ग्राहक किसी भी समय इस सुविधा को बंद भी कर सकते हैं।
ये भी पढ़ेंः Google one Light: 15 रुपए में 30 GB स्टोरेज..भारत में लॉंच हुआ गूगल वन लाइट
यूपीआई पिन की नहीं जरूरत
छोटे पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट की सुविधा यूजर्स को मिल रही है। यूपीआई लाइट से 500 रुपये तक के भुगतान के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, इससे ज्यादा राशि का भुगतान करने पर यूपीआई पिन दर्ज करना आवश्यक होता है।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
तय करनी होगी निश्चित राशि
इस सुविधा में ग्राहक को बैंक खाते से यूपीआई लाइट (UPI Lite) खाते में आने वाली एक राशि निश्चित करनी होगी। अगर किसी ग्राहक ने टॉप-अप के रूप में 1000 रुपये की सीमा तय की है तो जैसे ही यूपीआई लाइट वॉलेट में बैलेंस खत्म होगा वैसे ही 1000 रुपये खुद से उसमें जुड़ जाएंगे। यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने वालों को इससे काफी राहत मिलेगी।
ये भी पढे़ंः UPI का इस्तेमाल करने वाले ये खबर ज़रूर पढ़ें
जानिए कितनी अधिकतम राशि जुड़ेंगी
आपको बता दें कि यूपीआई लाइट में राशि रखने की अधिकतम सीमा 2,000 रुपये है। इसका मतलब होता है कि ग्राहक एक बार में 2,000 रुपये का ही ऑटो-टॉप कर सकते हैं।
बैंकों और कंपनियों के लिए यह निर्देश
जारी करने वाले बैंक यूपीआई लाइट पर ऑटो टॉप-अप की सुविध प्रदान करेंगे, जिससे मैनडेट बनाने की अनुमति देनी चाहिए।
यूपीआई लाइट खाते में एक दिन में अधिकतम 5 बार ही बैंक अकाउंट से तय राशि जोड़ी जा सकती है।
संबंधित थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप सर्विस कंपनियों और बैंकों को मैनडेट सुविधा करते समय वेरिफाई करना होगा।