Delhi-NCR के लोगों के लिए बड़ी खबर, अब यहां से जब्त नहीं होंगे वाहन
Delhi-NCR News: अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और आपके पास गाड़ी है तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली (Delhi) में अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों को प्राइवेट पार्किंग से जब्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों को सिर्फ सार्वजनिक स्थान या फिर सड़क पर चलते समय ही जब्त किया जा सकेगा। दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। इसके तहत अगर किसी का वाहन सार्वजनिक स्थान या सड़क पर मिलता है और वाहन को पहली बार पकड़ा जाता है तो एक बार जुर्माना, शपथ पत्र और तय शर्तें पूरी करने के बाद उसे छुड़ाने का एक मौका दिया जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन को तुरंत स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा।
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एसओपी के मुताबिक, अगर किसी वाहन की उम्र पूरी हो चुकी है और वाहन मालिक अपनी पार्किंग में पार्क रखना चाहते हैं तो इसके लिए प्राइवेट पार्किंग के दस्तावेज देने होंगे। साथ ही यह भी बताना होगा कि पार्किंग उसकी है। इसमें आरडब्ल्यूए या दूसरे संबंधित एजेंसियों से जारी दस्तावेज भी मान्य होंगे। इसके साथ ही, यह भी परिवहन विभाग को सूचित करना होगा कि वाहन को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा। इसके साथ ही मालिक दिल्ली एनसीआर से बाहर वाहन ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए वाहन की आरसी की कॉपी जमा कर परिवहन विभाग से एनओसी प्राप्त करनी होगी।
दिल्ली में नहीं चल सकेंगे उम्र पूरी कर चुके वाहन
दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले वाहन 10 साल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन 15 साल के वाहनों पर प्रतिबंध हैं। ऐसे में उम्र पूरी कर चुके वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर एनसीआर के बाहर या दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड वाहन दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देता है तो जब्त करने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके साथ ही, दिल्ली में वाहन को लाने का कारण भी बताना होगा। अगर मौके पर ही चालान नहीं जमा किया तो उसे ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
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5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द
दिल्ली परिवहन विभाग ने कुछ दिन पहले ही उम्र पूरी कर चुके लगभग 5 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन वाहनों में दोपहिया और चार पहिया दोनों वाहन शामिल हैं। इससे पहले 2021 में रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था, उस समय इनकी टोटल संख्या 54 लाख थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 29 अक्तूबर 2018 को दिल्ली में परिवहन विभाग को कहा था कि 10 साल से पुराना कोई डीजल वाहन और 15 साल से पुराना कोई पेट्रोल वाहन राजधानी दिल्ली में नहीं चलेगा। प्रत्येक दिन जो भी वाहन समय पूरा करेगा, उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा।