Greater Noida के फ्लैट बायर्स को मिलेगा मालिकाना हक, 8 साल से था इंतजार
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में फ्लैट की रजिस्ट्री (Registry) का इंतजार कर रहे फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने हाउसिंग प्रॉजेक्टों में फ्लैट एरिया रेश्यो (FAR) को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके जरिये नक्शे के मुताबिक अधिक निर्माण के चक्कर में फंसे ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (OC) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) के मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही कई साल से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे लोगों के फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकेगी। बता दें कि बिल्डरों ने बकाया राशि जमा कर ओसी-सीसी के लिए आवेदन शुरू कर दिया है।
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यूपीसीडा (UPSIDA) के रीजनल मैनेजर अनिल कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि सूरजपुर साइट सी एरिया में 10 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट हैं। यहां कई सोसायटियों में 7 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं। कई सोसायटियों में निर्माण कार्य अभी फंसा हुआ है। इन सोसायटियों का ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (OC) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) की प्रक्रिया पिछले कई सालों से पेडिंग है। इसका प्रमुख कारण है कि बिल्डर ने फ्लोर एरिया रेशियो (Floor Area Ratio) के अनुसार से ज्यादा निर्माण किया था। अब वे एफएआर में छूट देने की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले हाउसिंग प्रॉजेक्ट का ज्यादातर एफएआर 2.75 था। अब इसे बढ़ाकर 3.75 तक कर दिया है। इससे नक्शे के हिसाब से किए गए अधिक निर्माण की समस्या खत्म हो चुकी है।
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8 साल से है रजिस्ट्री के इंतजार में है फ्लैट बायर्स
साइट सी एरिया में 10 से अधिक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और सेक्टर हैं। यहां की सोसायटियों में रहने वाले लगभग 7 हजार निवासी 8 साल से अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए लगातार बिल्डर और यूपीसीडा के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई, लेकिन स्थिति क्लियर नहीं हुई। एफएआर में छूट देने से जल्द ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सभी को उनके घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। बिल्डरों ने विभाग से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (OC) और कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) मिलने के बाद रजिस्ट्री शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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पहले बकाया करना होगा जमा
अधिकारियों ने कहा कि बिल्डर प्रबंधन पर करोड़ों रुपये की आवंटन राशि बकाया है। इसे जमा करने के लिए बिल्डर को नोटिस भेजे जा रहे हैं। पहले बकाया जमा करना होगा, इसके बाद ही ओसी और सीसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।