Punjab में लाउड स्पीकर को लेकर नियम तय.. नाफरमानी करने वालों को मिलेगी सजा
पंजाब में लाउड स्पीकर को लेकर नियम लागू किया गया है। वहीं नाफरमानी करने वालों को सजा मिलेगी। पंजाब के जालंधर में ध्वनि प्रदूषण जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त सीपी संदीप शर्मा ने रिहायशी क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर रोक लगाई है।
आगे पढ़ें